चार आरोपितों को तीन साल की सजा

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साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने का लगा था आरोप देवघर : जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर जमीन कब्जा करने के एक मामले में 17 साल बाद फैसला आया है. इसमें चार आरोपितों झकसु महतो, सुलोचना देवी, भोला महतो व भागवत मंडल को दोषी पाकर कोर्ट ने तीन साल […]

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साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने का लगा था आरोप
देवघर : जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर जमीन कब्जा करने के एक मामले में 17 साल बाद फैसला आया है. इसमें चार आरोपितों झकसु महतो, सुलोचना देवी, भोला महतो व भागवत मंडल को दोषी पाकर कोर्ट ने तीन साल की सामान्य सजा सुनायी है. सीजेएम केके प्रसाद की अदालत में चल रहे जीआर केस नंबर 10/ 1999 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपितों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया व साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जुुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मुकदमा मोहनपुर थाना के मलघाघर गांव निवासी चुड़िया देवी के बयान पर दर्ज हुआ था जिसमें पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था. ट्रायल के दौरान एक आरोपित की मौत हो गयी.
शेष चार आरोपितों को भादवि की धारा 420 में दोषी पाकर दो वर्ष, धारा 465 में एक वर्ष, धारा 467 व 468 में क्रमश: तीन-तीन साल की सामान्य सजा सुनाई गयी. अभियोजन पक्ष से कुल नौ लोगों ने गवाही दी व जालसाजी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने का दोष सिद्ध करने में सफल हुए. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक शिवेंद्र कुमार सिंह व बचाव पक्ष से एडवोकेट हैदर अली व धनंजय प्रसाद राय ने पक्ष रखे. सभी आरोपित माेहनपुर थाना के मलघाघर गांव के रहने वाले हैं. मामला जमीन से जुड़ा है, जिसमें आरोपितों ने जाली कागजात प्रस्तुत कर कब्जा करने का प्रयास किया था.
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