बोकारो, जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा की अध्यक्षता में सीटीपीएस व बीटीपीएस प्रबंधन के प्रतिनिधि समेत विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की हुई. श्रीमती ढांडा ने कहा कि वाहन का परिचालन वैध कमर्शियल डीएल धारी चालक ही करें. वाहन परिचालन के समय चालक (ड्राइवर) के साथ सहचालक (खलासी) वाहन में मौजूद हो. सहचालक वाहन का परिचालन नहीं करेंगे, इसे सख्ती से सुनिश्चित किया जाये.
जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर ने बताया कि रात्रि में वाहन जांच अभियान के दौरान मालवाहक वाहनों का परिचालन चालक (ड्राइवर) के स्थान पर खलासी (सह चालक/हेल्पर) द्वारा किया जाता है, जो सही नहीं है. वहीं, कई वाहनों में केवल चालक या खलासी रहते हैं, यह भी सही नहीं है. कई वाहन ओवरलोड पाये जाते हैं. छाई या कोयले के ढ़ुलाई क्रम में तीरपाल का इस्तेमाल नहीं करते है, इन सभी कारणों से सड़क दुर्घटनाएं होती है.श्रीमती ढांडा ने कहा कि पीएसयू अपने यहां संचालित वाहनों में सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में परिवहन नियमों की अनदेखी नहीं हो. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में परिवहन विभाग की ओर से सघन वाहन जांच अभियान दिन व रात में चलाया जायेगा. अगर किसी भी परिस्थिति में परिवहन नियम, यातायात नियम, मोटर वाहन अधिनियम की अनदेखी पायी जाती है, तो कार्रवाई के साथ जुर्माना वसूला जायेगा.
नियमों का हो पालन
जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती शेजवलकर ने कहा कि वाहनों के साथ संबंधित ट्रांसपोर्टर के विरूद्ध भी नियम संगत कार्रवाई होगी. इसलिए ट्रांसपोर्टर सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध हो, वाहनों का बीमा, टैक्स आदि अपडेट हो. इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया. मौके पर सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सड़क सुरक्षा टीम के सदस्य आदि उपस्थित थे.
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