चास, चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित आरओ वाटर उपचार संयंत्र के संचालकों के साथ गुरुवार को निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के अध्यक्षता में बैठक हुई. अपर नगर आयुक्त श्री कुमार ने सभी आरओ वाटर उपचार संयंत्र के संचालकों को निगम कार्यालय में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया. अपर नगर आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि आरओ वाटर उपचार संयंत्र झारखंड सरकार के विभागीय अधिसूचना के तहत झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखंड जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावाली 2020 ए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अधिसूचना एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का अनुपालन करना अनिवार्य हैं. अधिनियम के अनुसार चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली सभी आरओ वाटर उपचार संयंत्र को अनुज्ञप्ति लेनी है. संचालकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के आरओ वाटर संचालक शहरी क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं. इससे हमलोग का व्यापार पर बुरा असर पड़ता है इसे रोकने की जरूरत है. बैठक में मुख्य रूप से नगर प्रबंधक राम कुमार श्रीवास्तव, फरहत अनिसी, मुधु कुमारी, शंकर प्रसाद सिन्हा एवं चास नगर निगम के आरओ वाटर संचालक थे.
10 मार्च से नये एसडीओ कार्यालय कैंपस में चलेगा रजिस्ट्रार कार्यालय
बोकारो, पुराना चास अनुमंडल कार्यालय परिसर में चल रहा रजिस्ट्रार कार्यालय चास (कमलडीह पुरानी पंचायत सचिवालय) 10 मार्च से नये एसडीओ कार्यालय कैंपस (आइटीआइ मोड़ फोरलेन मुख्य मार्ग के पास) में कार्य करेगा. ज्ञात हो कि पुराना रजिस्ट्रार कार्यालय को भवन प्रमंडल द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया गया है. भवन की स्थिति जर्जर है. खिड़की, दरवाजा, छत की जर्जर स्थिति, सुरक्षा का अभाव आदि कारणों से निबंधन संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नहीं है.
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