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BOKARO NEWS: नियत समयावधि पर बिल का भुगतान नहीं किया, तो होगी दंडात्मक कार्रवाई

Updated at : 23 Oct 2024 10:27 PM (IST)
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BOKARO NEWS: नियत समयावधि पर बिल का भुगतान नहीं किया, तो होगी दंडात्मक कार्रवाई

BOKARO NEWS: बीएसएल प्रबंधन ने सूचना जारी कर संपदा ग्राहकों को दी चेतावनी, बिल का भुगतान नहीं करने वालों में मचा हडकंप

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सुनील तिवारी, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के आवास, भूखंड व दुकान आदि के आवंटी अलर्ट! नियत समयावधि पर बिल का भुगतान नहीं किया, तो दंडात्मक कार्रवाई होगी. बीएसएल ने बुधवार को सभी संपदा ग्राहकों (आवासों, भूखंडों, दुकानों आदि के आवंटी) को चेताया है. प्रबंधन ने सूचना जारी कर बिल में दर्शाये गये नियत समयावधि/तिथि के अनुसार देय राशि का भुगतान करने को कहा है. कहा है कि बिल समय पर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ आवंटन/अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार यथोचित कार्रवाई होगी. जारी सूचना में बीएसएल ने कहा है कि संपदा ग्राहकों उपभोक्ताओं को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि संपदा विपत्र (बिल) प्राप्ति के बाद बिल में दर्शाये गये नियत समयावधि/तिथि के अनुसार देय राशि (एस्टेट ड्यूज) का भुगतान करना आवश्यक है. भुगतान नहीं होने की स्थिति में आवंटन/अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार यथोचित/ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. यहां उल्लेखनीय है कि कई लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं. इससे आवास, भूखंड, दुकान आदि का बिल भुगतान नहीं करने वालों में हडकंप है.

बकाया के लिए तेज होगा अभियान

प्रबंधन की ओर से जिन प्लॉटधारियों ने बकाया संपदा बिल का भुगतान नहीं किया है या प्लॉट का रिन्यूअल नहीं कराया है, उनके खिलाफ अभियान और तेज किया जायेगा. पहले बकाया भुगतान/रिन्यूअल का नोटिस जारी किया जायेगा. अनुपालन न होने पर लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. आवश्यकता पड़ने पर प्लॉट कैंसिल कर उसका अधिग्रहण भी किया जायेगा. आवंटित आवासों के बकाया संपदा बिल का भुगतान के लिए भी इसी तर्ज पर कार्रवाई होगी. आवंटित भूखंड व दुकान के बकाया संपदा बिल का भुगतान के लिए भी कार्रवाई तेज की जायेगी.

रिन्यूअल नहीं कराने वाले प्लॉट को किया जायेगा कैंसिल

बीएसएल की संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का एक वृहत अभियान जल्द शुरू होगा. इसके लिए प्रबंधन की ओर से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. बीएसएल क्वार्टर को कब्जा से मुक्त कराया जायेगा. बीएसएल की जमीन पर से कब्जा हटाया जायेगा. क्वार्टर का भाड़ा और प्लॉट के रिन्यूअल की राशि वसूली जायेगी. रिन्यूअल नहीं कराने वाले प्लॉट को कैंसिल किया जायेगा. ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान तेज किया जायेगा. आवासों की मैपिंग कब्जे वाले आवासों की सूची तैयार की गयी है. बीएसएल की जमीन पर जहां अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है, उन्हें तत्काल रोका जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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