Bokaro News : दूसरे के अधिकार पर हमला कानूनी रूप से गलत

Bokaro News : 'प्रभात खबर' की ओर से ऑनलाइन लीगल काउंसेलिंग का आयोजन किया गया.
महिला हो या पुरुष, किसी को दूसरे के अधिकारों का हनन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरे के अधिकार पर हमला कानूनी रूप से गलत है. शादी-विवाह जैसे संवेदनशील रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश होनी चाहिए. व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर मामला नहीं सुलझे, तब न्यायालय की शरण में जाना चाहिए. यह बातें बोकारो न्यायालय की अधिवक्ता डॉली झा ने रविवार को ””””””””प्रभात खबर”””””””” के ऑनलाइन लीगल काउंसेलिंग कार्यक्रम में पाठकों के सवालों पर की. ””””””””प्रभात खबर”””””””” लीगल काउंसलिंग में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, बगोदर सहित अन्य जगहों के पाठकों के लगातार फोन आते रहे. श्रीमती झा ने सभी के सवालों के जवाब दिये.
पाठकों को दी सलाह
धनबाद के प्रभात कुमार का सवाल : पुलिस बिना कारण के घर से थाना ले जाकर मारपीट करने के बाद छोड़ देती है, तो क्या किया जा सकता है.
अधिवक्ता की सलाह : आवेदन के माध्यम से जिले के एसपी को सारी बातों से अवगत करायें. कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण में जाये. इससे पहले सरकारी अस्पताल से इंज्यूरी रिपोर्ट जरूर बना लें.कोडरमा से रंजीत कुमार का सवाल : बिल्डर को आवास के लिए पैसा दिया गया है. दो साल गुजर रहे है. न तो रजिस्ट्री का कागजात दे रहा है और न ही पैसा लौटा रहा है.
अधिवक्ता की सलाह : बिल्डर को दिये गये पैसे के रसीद के साथ आवेदन कंज्यूमर कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से दें. हर हाल में आपको न्याय मिलेगा.गिरिडीह से विजय कुमार का सवाल : शादी के तीन साल हो गये हैं. पत्नी लगातार मायके चली जाती है. मेरे माता-पिता की सेवा करना नहीं चाहती है. अकेले रहने का दबाव बनाती है. ऐसे में क्या करे.
अधिवक्ता की सलाह : परिवार के साथ सामाजिक स्तर पर ससुराल वालों पर दबाव बनायें. ससुराल पक्ष को लड़की की मंशा से अवगत करायें. बात नहीं बनने पर लड़की से उसकी राय पूछे. इसके बाद कानूनी रास्ता अपनाये.बोकारो से प्रकाश केशरी का सवाल : पत्नी सरकारी नौकरी करती है. मैं निजी कंपनी में काम करता हूं. शादी के पांच साल हुए है. एक बच्चा है. अब पत्नी तलाक का दबाव बना रही है. क्या करू.
अधिवक्ता की सलाह : पत्नी को भविष्य में आने वाली उलझन से अवगत करायें. तलाक लेने का सही कारण पूछे. परिवार का सहारा लें. जरूतर के अनुसार ससुराल वालों को भी मामले से अवगत करायें. इसके बाद कोई कदम उठायें.बोकारो से विनय कुमार का सवाल : शादी के तीन माह बाद ही पत्नी घर से लापता हो गयी. लोक लाज के कारण मामला थाना में नहीं गया. ससुराल पक्ष के सहयोग से पत्नी को 15 दिन बाद खोज कर घर लाया गया. अब पत्नी ने मुझ पर व मेरे परिवार पर प्रताड़ना का केस कर दिया है. क्या करे. अधिवक्ता की सलाह : ससुराल वालों को इसकी जानकारी है. थाना में एक आवेदन दें, उसमें अपने ससुराल पक्ष के लोगों की राय भी बतायें. निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर न्याय निकलेगा.
कोडरमा से विवेक राजवंश का सवाल : कोर्ट मैरिज करने की सही उम्र क्या है. निबंधन के समय लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए.अधिवक्ता की सलाह : कोर्ट मैरिज के लिए लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. इससे कम उम्र होने पर विवाह का निबंधन रद्द होगा.
कोडरमा से संगीता कुमारी का सवाल : क्या दो बालिग लड़कियां समलैंगिक शादी कर रह सकती हैं. क्या इसमें किसी तरह की आगे परेशानी आ सकती है. अधिवक्ता की सलाह : आपसी रजामंदी के साथ कोई भी बालिग जोड़ा साथ में रह सकता है. इसमें कोई रोक-टोक नहीं है. लेकिन सामाजिकता का भी ध्यान रखना चाहिए.कोडरमा से राजेश कुमार का सवाल : मेरे पड़ोस में रहने वाला एक परिवार ऊंची आवाज में गाना बजाता है. इससे पढ़नेवाले बच्चे व बीमार बुजुर्ग परेशान होते है. क्या करे.
अधिवक्ता की सलाह : सामाजिक स्तर पर पड़ोसी को समझाया जा सकता है. नहीं मनाने पर थाना में ध्वनि प्रदूषण फैलाने का आवेदन दें.बगोदर से संजय प्रसाद का सवाल : कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी बैंक एजुकेशन लोन स्वीकृत नहीं कर रहा है. लगातार परेशान कर रहा है. कहां फरियाद करे.
अधिवक्ता की सलाह : आवेदन के माध्यम से डीसी को मामले से अवगत करायें. परेशान होने की जरूरत नहीं है.कोडरमा से विवेक वर्णवाल का सवाल : जमीन की रजिस्ट्री हो गयी है. म्यूटेशन के लिए लगातार सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूं.
अधिवक्ता की सलाह : डीसी के जनता दरबार में जाकर आवेदन दें. डीसी के आदेश से सीओ कार्यालय म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगा.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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