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शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला दोषी करार

Updated at : 24 Sep 2019 1:58 AM (IST)
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शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला दोषी करार

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने शादी का झांसा दे नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में सोमवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम पेटरवार थाना क्षेत्र के बेमरोटांड़ निवासी ब्रजेश हेंब्रम (21 वर्ष) है. सजा 25 […]

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने शादी का झांसा दे नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में सोमवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम पेटरवार थाना क्षेत्र के बेमरोटांड़ निवासी ब्रजेश हेंब्रम (21 वर्ष) है. सजा 25 सितंबर को सुनायी जायेगी.

न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 24/18 व पेटरवार थाना कांड संख्या 16/17 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी 16 वर्षीय नाबालिग ने दर्ज करायी थी.

क्या है मामला : ब्रजेश हेंब्रम का एक रिश्तेदार पीड़िता के गांव में रहता था. ब्रजेश अक्सर अपने रिश्तेदार के घर आता-जाता था. इस दौरान ब्रजेश ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. मार्च 2015 से मई 2015 तक ब्रजेश ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया. एक दिन ब्रजेश पीड़िता के घर में आकर यौन संबंध स्थापित कर रहा था.

पीड़िता के परिजनों ने ब्रजेश को पकड़ लिया. घटना को लेकर गांव में पंचायती भी हुई. ब्रजेश के परिजनों ने एक वर्ष के भीतर ब्रजेश की शादी पीड़िता से कराने का आश्वासन दिया. पंचायती के फैसले के बाद ब्रजेश बालिका को लेकर अपने घर चला गया. बालिका जब ब्रजेश के घर गयी तो उसे जानकारी मिली की ब्रजेश पहले से शादीशुदा है. पीड़िता ने ब्रजेश से शादी करने का दबाव बनाया तो वह इन्कार गया. इसके बाद पीड़िता अपने घर आयी. घटना की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज करायी.

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