बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 17 Jul 2019 3:23 AM (IST)
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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 13 वर्षीया एक बालिका से दुष्कर्म करने वाले सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बिरसा बासा निवासी सतीश कुमार उर्फ सितेश बडाईक (19 वर्ष) को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. भादवि और पोक्सो की […]

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 13 वर्षीया एक बालिका से दुष्कर्म करने वाले सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बिरसा बासा निवासी सतीश कुमार उर्फ सितेश बडाईक (19 वर्ष) को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. भादवि और पोक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत 35 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. पीड़िता को सरकार से मुआवजा दिलाने का निर्देश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया है. अदालत में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 84/18 व सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 80/18 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा. बालिका और सतीश की पहले से जान-पहचान थी. 12 सितंबर 2018 की शाम को युवक ने उसके मोबाइल पर कॉल कर सिटी सेंटर घूमने के लिए बुलाया.

बालिका आयी तो वह बाइक पर बैठा कर उसे सिटी सेंटर की बजाय सतनपुर स्थित अपने एक दोस्त के घर ले गया. वहां नशीला पदार्थ मिला कर शर्बत पिला दी. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह में बालिका को ले जाकर उसके घर से कुछ दूर छोड़ दिया था. बालिका ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद बालिका के बयान पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया था.

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