चास : बोकारो के 1563 बेघर लोगों को मिलेगा आशियाना, 17 जून 2015 से रहने वाले लोगों को ही मिलेगा योजना का लाभ
Updated at : 12 Nov 2018 6:42 AM (IST)
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चास : चास नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र के 961 और बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के स्लम बहुल क्षेत्रों में रहने वाले 602 आवास विहीन लोगों को आवास देने की योजना है.निगम क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना घटक-तीन और बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के स्लम बहुल क्षेत्रों लोगों को प्रधानमंत्री आवास […]
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चास : चास नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र के 961 और बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के स्लम बहुल क्षेत्रों में रहने वाले 602 आवास विहीन लोगों को आवास देने की योजना है.निगम क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना घटक-तीन और बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के स्लम बहुल क्षेत्रों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना घटक-एक के तहत आवास दिया जायेगा. इस योजना का लाभ17 जून 2015 से क्षेत्र में रहने वाले
को ही मिलेगा और इसका प्रमाण देना होगा.
पीएमएवाइ घटक-तीन : निगम क्षेत्र के लोगों के लिए आवास कालापत्थर में बनेंगे. यहां चार एकड़ भूमि चिह्नित की गयी है और इसे चास अंचल कार्यालय की ओर से नगर निगम को स्थानांतरित कर दी गयी है. निगम क्षेत्र के लोगों के लिए बनने वाले प्रति आवास पर सात से आठ लाख रुपये खर्च होने की संभावना है. इसमें केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख और राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये का अंशदान रहेगा. शेष राशि लाभुक को चार किश्तों में जमा करना होगा.
पीएमएवाइ घटक-एक : बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के स्लम बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास देने के लिए नगर निगम की ओर से बोकारो इस्पात संयंत्र के सीइओ को जमीन आवंटित करने के लिए करीब दो माह पूर्व पत्राचार किया गया है. इस योजना के तहत बनने वाले आवास में केंद्र व राज्य सरकार का एक-एक लाख रुपये का अंशदान होगा. शेष राशि लाभुक को देना होगा.
पांच नवंबर से शुरू हो गयी है आवेदन प्रक्रिया
ऐसे करें आवेदन : योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पांच नवंबर से शुरू हो गयी है. आवास विहीन व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन (वेबसाइट www.pmaymis.gov.in) करना होगा. ऑनलाइन आवेदन प्रज्ञा केंद्र या निजी स्तर पर भी कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद निकलने वाली पर्ची को नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा. साथ में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता भी देना होगा. पैतृक जिला के राजस्व पदाधिकारी द्वारा बनाया गया आवास स्वामित्व प्रमाणपत्र (आवास है या नहीं) भी देना होगा.
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