सिमडेगा में गांजा तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, 50,000 जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

सिमडेगा कोर्ट

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Simdega News: सिमडेगा की विशेष एनडीपीएस अदालत ने अवैध गांजा तस्करी मामले में आरोपी परमानंद प्रसाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 2018 के मामले में वैज्ञानिक जांच और मजबूत अभियोजन के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

विज्ञापन

सिमडेगा से रविकांत साहू की रिपोर्ट

Simdega News: अवैध गांजा तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सिमडेगा के न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

2018 के कांड में सजा

ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 09/2018, दिनांक 31.01.2018, धारा- 20(बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त परमानंद प्रसाद, पिता स्व रामचन्द्र प्रसाद, साकिन ग्राम रानीकुदर पर अवैध गांजा का कारोबार एवं बिक्री का आरोप था. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने 6 जून को आरोपी परमानंद प्रसाद को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

इसे भी पढ़ें: झामुमो ने बैद्यनाथ राम को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, दूसरे प्रत्याशी की घोषणा बाकी

अभियोजन पक्ष ने रखी मजबूत पैरवी

मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक श्रीमति निशी कच्छप ने पैरवी की. अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयान को महत्वपूर्ण मानते हुए यह सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले को जिले में नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: चतरा के हंटरगंज में ट्रेलर की चपेट में आया युवक, घटनास्थल पर दर्दनाक मौत

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola