बोकारो : बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में मनोज प्रसाद के घर में घुस कर उनकी 13 वर्षीय पुत्री कोमल कुमारी की हत्या मामले में दिलीप कुमार को मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास, दस हजार रुपया जुर्माना, धारा 307 में पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना, धारा 324 व 452 में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये.
चिलम लेने आये थे आरोपी, मार दी गुप्ती

