सजा: दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला, मानव तस्कर बामदेव को 10 साल की सजा
Updated at : 22 Apr 2017 6:15 AM (IST)
विज्ञापन

रांची: झारखंड की नाबालिग युवती को दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा बामदेव को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बामदेव पर आरोप है कि जब युवती ने उसके खिलाफ थाना में […]
विज्ञापन
रांची: झारखंड की नाबालिग युवती को दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा बामदेव को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बामदेव पर आरोप है कि जब युवती ने उसके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, तब उसने युवती का अपहरण करवा लिया था. जिसके बाद युवती करीब एक साल तक उसके जुल्म का शिकार बनी. बाबा बामदेव अभी तिहाड़ जेल में बंद है.
जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने बाबा बामदेव पर आरोप लगाया था कि दो अक्तूबर 2013 से 22 नवंबर 2014 तक उसे अपहरण कर रखा गया था. उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वीडियो भी बनाया गया. पीड़िता के भाई को भी अपहरण करके बंधक बना कर रखा गया. शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गयी, जिसमें उसकी पैर की हड्डी टूट गयी थी. तीस हजारी कोर्ट की अदालत में दिल्ली पुलिस ने बाबा बामदेव के खिलाफ भदवि की धारा 376, 365, 366, 325 व 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
2014 में गिरफ्तार हुआ था बामदेव
जानकारी के मुताबिक झारखंड पुलिस ने वर्ष 2014 के अंत में बाबा बामदेव को गिरफ्तार किया था. तब पुलिस ने दावा किया था कि एनजीओ आदिवासी डेवलपमेंट सेवा संस्थान के जरिये वह हर साल दिल्ली में प्लेसमेंट मेला लगाता है. प्लेसमेंट मेला की आड़ में वह मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था. तब उसके संबंध उग्रवादियों से भी होने की बात सामने आयी थी. बामदेव की गिरफ्तारी की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर ले गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




