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झारखंड : रामगढ़ की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को सुनायी 12 साल कैद की सजा

Updated at : 21 Dec 2019 1:46 PM (IST)
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झारखंड : रामगढ़ की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को सुनायी 12 साल कैद की सजा

रामगढ़ : झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश संजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 22 वर्षीय किशुन भुईयां को आइपीसी की धारा […]

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रामगढ़ : झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश संजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 22 वर्षीय किशुन भुईयां को आइपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया.

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जांच में पता चला कि सौंधडीह गांव का निवासी भुईयां 17 जून, 2017 को लड़की का अपहरण कर उसे दिल्ली ले आया था. एक महीने तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया. शुक्ला ने बताया कि एक महीने बाद लड़की के साथ भुईयां के रामगढ़ लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़िता के परिवार ने भुरकुंडा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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