झारखंड : रामगढ़ की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को सुनायी 12 साल कैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Dec 2019 1:46 PM
रामगढ़ : झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश संजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 22 वर्षीय किशुन भुईयां को आइपीसी की धारा […]
रामगढ़ : झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश संजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 22 वर्षीय किशुन भुईयां को आइपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया.
इसे भी पढ़ें : Jharkhand : राहुल राज को कोर्ट ने सुनायी फांसी की सजा
जांच में पता चला कि सौंधडीह गांव का निवासी भुईयां 17 जून, 2017 को लड़की का अपहरण कर उसे दिल्ली ले आया था. एक महीने तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया. शुक्ला ने बताया कि एक महीने बाद लड़की के साथ भुईयां के रामगढ़ लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़िता के परिवार ने भुरकुंडा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










