दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा 16 मई को

Updated at : 15 May 2019 2:37 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा 16 मई को

जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला जज-2 की अदालत ने मंगलवार को पति सुधीर टुडू को दोषी करार कर दिया है. कोर्ट 16 मई को सजा सुनायेगी.मृतका बबीता टुडू के भाई सुराई बास्के ने 18 मार्च 2015 को सुंदरनगर थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. […]

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जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला जज-2 की अदालत ने मंगलवार को पति सुधीर टुडू को दोषी करार कर दिया है. कोर्ट 16 मई को सजा सुनायेगी.मृतका बबीता टुडू के भाई सुराई बास्के ने 18 मार्च 2015 को सुंदरनगर थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. बबीता की शादी वर्ष 2014 में हुई थी.

शादी के कुछ दिन के बाद से ही पति सुधीर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था. 18 मार्च 2015 को बबीता झुलसी अवस्था में भागकर भाई सुराई बास्के के घर आयी. सुराई ने बहन को तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. सुराई ने दहेज के लिए बहन की हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

साकची : जानलेवा हमले का आरोपी बरी. काशीडीह में मारपीट व हमले का आरोपी भीम सिंह उर्फ अरविंद सिंह को जिला जज-2 अजीत कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यभाव में बरी कर दिया. घटना 7 दिसंबर 2012 की है.
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