बाल विवाह व बाल श्रम है कानूनन जुर्म

Updated at : 13 Jun 2017 1:21 AM (IST)
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बाल विवाह व बाल श्रम है कानूनन जुर्म

लालगंज नगर : प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाल मजदूर दिवस के अवसर पर बाल श्रम और बाल विवाह निषेध कार्यक्रम आयोजित की गयी. क्षेत्र स्थित शारदा सदन पुस्तकालय में एमवी फाउंउेशन के बैनर तले बाल मजदूर दिवस पर बैठक की गयी, जिसमें थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. […]

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लालगंज नगर : प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाल मजदूर दिवस के अवसर पर बाल श्रम और बाल विवाह निषेध कार्यक्रम आयोजित की गयी. क्षेत्र स्थित शारदा सदन पुस्तकालय में एमवी फाउंउेशन के बैनर तले बाल मजदूर दिवस पर बैठक की गयी, जिसमें थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया.

इस मौके पर विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि समेत प्रखंड पदाधिकारी ने भाग लिया. बाल मजदूरी, बाल विवाह निषेध पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये. जीविका की महिलाओं ने बताया कि बाल विवाह, बाल श्रम कानूनन जुर्म है. बच्चों में सबसे पहले शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है. जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक बाल विवाह, बाल श्रम निषेध नहीं खत्म होंगे,

जिसमें सबों की सहमति अनिवार्य है. जीविका की बहनों सहित महिला विकास निगम के दीपक कुमार, जीविका से आयी सुशीला देवी, बाल अधिकार सुरक्षा समिति, अमरेश कुमार और उक्त फाउंडेशन से अमरनाथ चौधरी, सुरेश कुमार, उमेश कुमार, संजीत पासवान, रफत इत्यादि लोगों ने भाग लिया

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