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चुनाव संबंधित सामग्री मुद्रित करने से पहले नियमों का पालन करें प्रिंटिंग प्रेस संचालक

Updated at : 10 Oct 2025 5:53 PM (IST)
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चुनाव संबंधित सामग्री मुद्रित करने से पहले नियमों का पालन करें प्रिंटिंग प्रेस संचालक

नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक पर होगी कार्रवाई

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– अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन पुस्तिका व पोस्टर छपाई को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की हुई बैठक – नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक पर होगी कार्रवाई त्रिवेणीगंज. अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता अभिषेक कुमार ने की. एसडीएम ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान प्रिंटिंग कार्यों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) के तहत निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका, पर्चा या पोस्टर नहीं छापेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हो. यह प्रावधान चुनाव के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रामक प्रचार सामग्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है. एसडीएम ने सभी प्रेस संचालकों से अपील की कि वे चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री मुद्रित करने से पूर्व नियमों का पूर्ण पालन करें. साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया कि किसी भी दल या प्रत्याशी के प्रचार सामग्री की छपाई से पहले उसकी विधिवत स्वीकृति की पुष्टि कर लें. उन्होंने बताया कि बैठक में सभी प्रेस प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की संभावना नहीं रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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