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पांच आरोपितों को मिली आजीवन कारावास की सजा

पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी

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– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला – 22 दिसंबर 2022 को त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी घटना सुपौल. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने मंगलवार को त्रिवेणीगंज नगर परिषद चुनाव के दौरान वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मणि की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 580/22 सत्रवाद संख्या 256/23 में चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रौशन पौद्दार, दीपक कुमार, मो उज्जेर आलम उर्फ गुड्डू एवं धीरज कुमार को धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. इसके अतिरिक्त अभियुक्त चिंटू सिंह को धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 04 वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस वाद में कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अमर कुमार दास द्वारा सफल विचारण कराया गया जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त वाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 08 साक्षियों की गवाही न्यायालय में ससमय करायी गयी. साक्षियो द्वारा अपने-अपने बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एकरामुल हक व सुधीर झा ने बहस में भाग लिया. मृतक के पत्नी के फर्द बयान पर दर्ज हुआ था मामला वाद की सूचिका निधि कुमारी पकरी वार्ड नंबर 17 थाना त्रिवेणीगंज द्वारा मित्रा इमरजेन्सी हॉस्पीटल, दरभंगा में पुलिस को दिए गए फर्द बयान के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 580/22 दिनांक 22 दिसंबर 2022 चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रौशन पौद्दार, दीपक कुमार, मो उज्जेर आलम उर्फ गुड्डू एवं धीरज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचिका के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके पति रोहित कुमार मणि, नगर परिषद, त्रिवेणीगंज वार्ड संख्या 18 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं. दिनांक-17 दिसंबर 2022 को सूचिका, उनके पति तथा अन्य सहयोगी वार्ड में प्रचार कर रहे थे तो उसी क्रम में करीब 09:30 बजे रात में उपरोक्त सभी आरोपी अन्य दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके पति को घेर लिए तथा चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर उनके पति के ऊपर चला दिया. जो गोली उनके पति के पेट में लगी और वह घटना स्थल पर ही गिर पड़े. हल्ला होने पर प्रचार में लगे लोगो के साथ-साथ मोहल्ला के लोगों को जुटता देख अभियुक्त पिस्तौल लहराते हुए एवं फायर करते हुए बाइक से भाग निकला. इलाज के कम 23 जनवरी 2022 को गम्भीर रूप से जख्मी रोहित कुमार मणि की मृत्यु पारस हॉस्पीटल, पटना में हो गई.

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