दूसरे फेज में 10 प्रखंड के 70 लाभुकों को मिलेगा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Jul 2024 8:15 PM
मिलेगा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ
सभी प्रखंड में सात-सात लाभुकों को योजना का दिया जायेगा लाभ
एक बस क्रय पर पांच लाख रुपये का मिलेगा अनुदान फोटो- 04 कैप्सन – जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल. प्रतिनिधि, सुपौलपरिवहन विभाग द्वारा हर सफर का हमसफर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत दूसरे फेज में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध कराने की योजना को लेकर सभी प्रखंडों में पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है. जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंड़ों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना व राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है. लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 05 लाख रुपये अनुदान का भुगतान किया जायेगा. इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जायेगी. शेखरम ने बताया कि इस योजना के तहत जिला मुख्यालय को छोड़ कर सभी 10 प्रखंडों में सात-सात बस चलायी जायेगी.
सरकारी सेवक व नियोजित को इस योजना का नहीं मिलेगा लाभ
योजना का लाभ लेने वाले लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए. लाभुक के पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए. लाभुक सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए. किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना अनिवार्य है. सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे. इस योजना का लाभ लेने वाले लाभूक के पास जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड का होना जरूरी है.
चलाया जा रहा प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान
जानकारी अनुसार इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग ले, इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा 22 से 31 जुलाई तक प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. वहीं 01 से 25 अगस्त तक विभिन्न प्रखंडों के इच्छुक लाभुक आवेदन कर सकते हैं. जिसके बाद 27 अगस्त को जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता की सूची का निर्माण किया जायेगा. 29 अगस्त को तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभूक का चयन किया जायेगा. 02 सितंबर को स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित किया जायेगा. 05 सितंबर को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 06 से 10 सितंबर तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र तामिला कराया जायेगा. 11 सितंबर से बस क्रय के बाद चयनित लाभूक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा. आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभूक के खाते में भुगतान किया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










