गैंगरेप के पांच आरोपितों को 20 साल की सजा

सुपौल : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को गैंगरेप के बाद जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में पांच अभियुक्तों को 20 साल की सजा तथा 85 हजार 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. पॉक्सो वाद संख्या 02/16 के तहत सुनवाई के दौरान […]
सुपौल : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को गैंगरेप के बाद जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में पांच अभियुक्तों को 20 साल की सजा तथा 85 हजार 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. पॉक्सो वाद संख्या 02/16 के तहत सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.
इसमें अभियुक्त संतोष स्वर्णकार उर्फ रघुनंद स्वर्णकार, टिंकू शुक्ला, अजय कुमार, गौरव कुमार व घनश्याम कुमार को भादवि की धारा 341 के तहत एक माह कारावास तथा 200 रुपये जुर्माना, धारा 376 डी के तहत 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 506 के तहत 02 वर्ष कारावास व 100 रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत 07 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने बताया कि कारावास की सभी सजा साथ-साथ चलेगी. जबकि अभियुक्तों को समेकित अर्थदंड जमा कराना होगा.
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