सुपौल : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को गैंगरेप के बाद जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में पांच अभियुक्तों को 20 साल की सजा तथा 85 हजार 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. पॉक्सो वाद संख्या 02/16 के तहत सुनवाई के दौरान […]
सुपौल : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को गैंगरेप के बाद जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में पांच अभियुक्तों को 20 साल की सजा तथा 85 हजार 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. पॉक्सो वाद संख्या 02/16 के तहत सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.
इसमें अभियुक्त संतोष स्वर्णकार उर्फ रघुनंद स्वर्णकार, टिंकू शुक्ला, अजय कुमार, गौरव कुमार व घनश्याम कुमार को भादवि की धारा 341 के तहत एक माह कारावास तथा 200 रुपये जुर्माना, धारा 376 डी के तहत 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 506 के तहत 02 वर्ष कारावास व 100 रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत 07 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने बताया कि कारावास की सभी सजा साथ-साथ चलेगी. जबकि अभियुक्तों को समेकित अर्थदंड जमा कराना होगा.
घटना 13 जनवरी 2016 की है. इसमें 16 वर्षीया छात्रा ने आवेदन दिया था कि रात 10 बजे कार्यक्रम देख कर वह लौट रही थी. इसी दौरान अकेला पाकर
गैंगरेप के पांच…
घनश्याम कुमार मंडल ने उनके मुंह को बंद कर दिया जबकि गौरव कुमार सहित अन्य अभियुक्त उसे धान के खेत में लेकर चले गये और सभी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वहीं घटना की जानकारी अन्य लोगों को देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गयी. पीड़िता द्वारा घटना की सूचना महिला थाना सुपौल में दी गयी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही पाये गये. इसके बाद मंगलवार को अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से पीपीपी नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीष्ठ अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर पक्ष रख रहे थे.
लगाया गया "85 हजार का जुर्माना भी
तुम्हें अमेिरका में नहीं रहना चाहिए