मोटर वाहन अधिनियम पर विभाग सख्त
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :29 Jul 2016 7:01 AM
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वीरपुर : जिले में लगातार हो रही वाहन-दुर्घटनाओं के अलावे अपराधियों द्वारा ज्यादातर क्राइम में दोपहिया वाहनों के प्रयोग ने जिला प्रशासन की नींद हराम कर दी है. बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध […]
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वीरपुर : जिले में लगातार हो रही वाहन-दुर्घटनाओं के अलावे अपराधियों द्वारा ज्यादातर क्राइम में दोपहिया वाहनों के प्रयोग ने जिला प्रशासन की नींद हराम कर दी है. बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया है.
वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करने, ट्रिपल लोडिंग के दौरान चालकों को धारा 177 के तहत 300 रुपये, आज्ञा का उल्लंघन तथा सूचना देने से इनकार करने पर धारा 179 के तहत 500 रुपया, बिना ड्राइविंग लाइसेंस या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन परिचालन करने पर धारा 181 के तहत 500 रुपया,अधिक स्पीड से वाहन चलाने पर धारा 183 के तहत 1000 रुपया, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर धारा 184 के तहत 2000 रुपया तथा शराब पीकर या कोई भी अन्य नशा कर वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत 3000 रुपया जुर्माना निर्धारित किया गया है.
इस बावत वीरपुर इंस्पेक्टर आनंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुमंडल के सभी थानों को निर्देशित कर इस आशय की सूचना दे दी गयी है. साथ ही पम्पलेट छपवाकर इन निर्देशों को जगह-जगह चिपकाए भी गए है, ताकि आम लोगों को इस आवश्यक निर्देश की जानकारी प्राप्त हो सके .
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