छापेमारी में लाखों की दवा बरामद, एक गिरफ्तार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jun 2016 7:37 AM
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सुपौल : राघोपुर गद्दी रोड स्थित डाॅ शिवमंगल सिंह के क्लिनिक के अंदर एक कमरे में संचालित अवैध दवा दुकान में शुक्रवार को वीरपुर के औषधि निरीक्षक दीपक कुमार राम ने जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस बलों के साथ छापेमारी की. छापेमारी के दौरान उक्त दुकान से लाखों रुपये मूल्य की […]
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सुपौल : राघोपुर गद्दी रोड स्थित डाॅ शिवमंगल सिंह के क्लिनिक के अंदर एक कमरे में संचालित अवैध दवा दुकान में शुक्रवार को वीरपुर के औषधि निरीक्षक दीपक कुमार राम ने जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस बलों के साथ छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान उक्त दुकान से लाखों रुपये मूल्य की दवा को जब्त कर दुकानदार शिवम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार दुकानदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले को लेकर डीआई श्री राम द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
वैध अनुज्ञप्ति दिखाने में रहे असमर्थ : दर्ज प्राथमिकी में औषधि निरीक्षक श्री राम ने कहा है कि जिला पदाधिकारी के पत्रांक 478/2 द्वारा जारी आदेश के आलोक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शिव कुमार सिंह व पुलिस पदाधिकारी त्रिलोक सिंह, सअनि अजय कुमार व बिहार सैन्य पुलिस 14 डी कंपनी के बल के साथ शुक्रवार को करीब 1:30 बजे राघोपुर गद्दी रोड स्थित डाॅ शिवमंगल सिंह के क्लिनिक में छापेमारी की गयी.
जहां डाॅ श्री सिंह के क्लिनिक के भीतर एक कमरे में शिवम सिंह को अपने दो स्टाफ विनोद कुमार व कमलेश कुमार के साथ दुकान संचालित करते पाया. दुकानदार से अधिकारियों द्वारा वैध औषधि अनुज्ञप्ति की मांग की गयी. इसे दिखाने में वे असमर्थ रहे.
चिकित्सक श्री सिंह से जब उक्त दवा दुकान के संबंध में जानकारी मांगी गयी तो उन्होंने बताया कि इस दवा दुकान से उनका कोई लेना-देना नहीं है. डीआई ने बताया है कि निरीक्षण के दौरान दुकान से बरामद विभिन्न संस्थानों से विक्रय अभिलेख पर्ची में डॉ शिव मंगल सिंह का नाम दर्ज था. दर्ज प्राथमिकी में औषधि निरीक्षक ने बताया है कि दवा दुकान के स्टाफ विनोद कुमार और कमलेश कुमार ने बताया है कि दुकान का संचालक व मालिक शिवम कुमार है. छापेमारी दल द्वारा दुकान की सभी दवाओं को जब्त कर थाना लाया गया.
जहां औषधि व प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत प्रपत्र 16 अंकित कर जब्ती सूची तैयार किया गया और इस अधिनियम के तहत जब्त दवा में से दो दवा को प्रपत्र 17 ए के तहत जांच व विश्लेषण के लिए लिया और उक्त अवैध औषधि दुकान संचालन करने और कराने को लेकर शिवम कुमार सिंह, रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डाॅ शिव मंगल सिंह व औषधि आपूर्तिकर्ता शिवगंगा मेडिकल एजेंसी सहरसा, मां भवानी एजेंसी सहरसा, अन्नू डिस्ट्रीब्यूटर नरपतगंज अररिया, दुर्गा मेडिकल एजेंसी धर्मशाला रोड सहरसा के विरुद्ध नियमावली 1945 के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शिवम कुमार को न्यायिक हिरासत वीरपुर भेज दिया गया.
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