60 दिनों में समाधान

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Jun 2016 3:58 AM

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लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ आज बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरूआत जिले में रविवार को की जायेगी. सुपौल : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरूआत जिले में रविवार को की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने हेतु जिले में सभी तैयारी पूरी कर ली […]

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लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ आज

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरूआत जिले में रविवार को की जायेगी.
सुपौल : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरूआत जिले में रविवार को की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने हेतु जिले में सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है. समाहरणालय परिसर स्थित सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय भवन में इसका जिला स्तरीय ऑफिस स्थापित किया गया है. वहीं सभी अनुमंडल मुख्यालयों में भी कार्यालय की स्थापना की गयी है. विभाग के क्रिया कलाप को संचालित करने हेतु जिला मुख्यालय में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
वहीं अनुमंडल मुख्यालयों में वरीय उप समाहर्ता रैंक के पदाधिकारियों को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. जिला स्तरीय शिकायत जिला मुख्यालय में तथा अनुमंडल व उससे नीचे के मामले अनुमंडल स्तरीय जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दाखिल किये जायेंगे. बताया कि शिकायत कर्ता किसी भी दिन कार्यालय अवधि में अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकते हैं. शिकायतों का निवारण 60 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा. अन्यथा शिकायत कर्ता अपीलीय अधिकारी के समक्ष इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
राज्य सरकार द्वारा सूबे में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या अनुतोष मांगने के लिये या अनुतोष प्राप्त करने में विफलता या विलंब के संबंध में इस अधिकार के तहत परिवाद दायर किया जा सकता है. इसके अलावा किसी लोक प्राधिकार के कृत में विफलता या उसके द्वारा राज्य में प्रवृद्ध किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित मामलों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है.
बिहार सरकार द्वारा 05 जून से लागू किये जाने वाली इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने से आम जनता को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर परिवार पर सुनवाई, उसके निवारण व सुनवाई में किये गये निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा. कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह इस अधिकार का लाभ उठा सकता है.
कहां दायर होगा परिवाद
परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है. वहीं राज्य स्तरीय परिवाद सचिवालय स्थित राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पर प्राप्त किये जायेंगे.
जो अधिनियम के अधीन सुनवाई और उसके निवारण के लिये इच्छुक हो, आवेदन सादे कागज व निर्धारित प्रपत्र पर दायर कर सकते हैं. आवेदक का नाम पता, मोबाइल नं, आधार संख्या, परिवाद का उल्लेख आदि अंकित होगा. परिवाद डाक अथवा ऑन लाइन भी दायर किया जा सकता है.
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