फोटो-04कैप्सन- बैठक में मौजूद पेंशनरप्रतिनिधि, सुपौलस्थानीय गांधी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार को जिला पेंशनर समाज की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मदनेश्वर झा ने की. बैठक को संबोधित करते श्री झा ने कहा कि आज के दिन वर्ष 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनरों को विशेष सुविधाएं प्रदान की. पेंशनर के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय ने जिला जज, डीएम, एसपी व सिविल सर्जन को जिम्मा सौंपा. उन्होंने कहा कि पेंशन कोई उपादान नहीं बल्कि किये गये कार्यों का पारितोषिक है, जो पेंशनर का अधिकार है. कोई भी सरकार या तंत्र पेंशनर से उनका अधिकार नहीं छिन सकती है. पेंशनर के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है. मौके पर वक्ताओं ने कहा कि गत 15 दिसंबर को चिकित्सा भत्ता की मांग को लेकर पेंशनर समाज द्वारा धरना दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन व जिलाधिकारी ने संवेदनहीनता का प्रदर्शन करते हुए सुधी लेना तक मुनासिब नहीं समझा. उन्होंने इसके लिए गहरा दुख प्रकट किया. इस मौके पर सचिव बोध नारायण सिंह, बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, गुलाब लाल दास, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ई तारकेश्वर प्रसाद सिंह, रमेशचंद्र झा, रशिकलाल मंडल, सिंहेश्वर प्रसाद सिंह, मौजी लाल यादव, यशोधर पासवान, रतन कुमार सिंह आदि मौजूद थे.
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कोई नहीं छिन सकता है पेंशनरों से उनका अधिकार
फोटो-04कैप्सन- बैठक में मौजूद पेंशनरप्रतिनिधि, सुपौलस्थानीय गांधी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार को जिला पेंशनर समाज की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मदनेश्वर झा ने की. बैठक को संबोधित करते श्री झा ने कहा कि आज के दिन वर्ष 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनरों को विशेष सुविधाएं प्रदान की. पेंशनर के अधिकारों […]
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