Siwan News : बर्खास्त 83 नियोजित शिक्षकों से होगी वेतन की वसूली

Updated at : 28 May 2025 11:00 PM (IST)
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Siwan News : बर्खास्त 83 नियोजित शिक्षकों से होगी वेतन की वसूली

बिना रिक्ति के बहाल 83 नियोजित शिक्षकों से भुगतान किये गये वेतन की वसूली की जायेगी. साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.

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सीवान . बिना रिक्ति के बहाल 83 नियोजित शिक्षकों से भुगतान किये गये वेतन की वसूली की जायेगी. साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. इस संबंध में डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सम्बंधित नियोजन इकाई को निर्देश दिया है. डीइओ ने दिए गए निर्देश में कहा है की हाइकोर्ट पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिना रिक्ति के जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर नियुक्त शिक्षकों के संबंध में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए नियुक्ति तिथि से वेतनमद में ली गई राशि की वसूली का आदेश दिया गया है. न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सम्बंधित नियोजन इकाई 83 शिक्षकों विरूद्ध बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में निहित प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.इन शिक्षकों पर की गई कार्रवाई से डीईओ कार्यालय को अवगत कराएं. मामला पटना हाइकोर्ट से संबंधित होने के कारण किसी भी प्रकार की शिथिलता की पूर्ण जवाबदेही सम्बंधित नियोजन इकाई की होगी. सात अप्रैल को दिया गया था सेवा समाप्त करने का निर्देश मालूम हो कि उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला में अपीलीय प्राधिकार से बहाल 83 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश सात अप्रैल को संबंधित नियोजन इकाई को दिया था. परंतु नियोजन इकाई की शिथिलता से विभाग की परेशानी बढ़ गयी थी. जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक किसी नियोजन इकाई द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करते हुए विभाग से पत्राचार नहीं किया है. हालांकि विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए इ-शिक्षाकोष पर उपस्थित दर्ज करने से रोक लगायी जा चुकी है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लयूजेसी नंबर 6170/2022 कामिनी कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा संबद्ध वादों में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिना रिक्ति के बिना अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए इन शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद डीइओ ने जिला के 83 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश सात अप्रैल को दिया था.

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