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निजी भवन पर प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति

विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर अनुमंडल प्रशासन सख्त है. सार्वजनिक या निजी संपत्ति को विरुपित किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ इसे चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी

प्रतिनिधि, महाराजगंज. विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर अनुमंडल प्रशासन सख्त है. सार्वजनिक या निजी संपत्ति को विरुपित किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ इसे चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी. उक्त बातें निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अनीता सिन्हा ने कही. उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी निजी भवन, उनकी दीवारों आदि पर पोस्टर नहीं चिपकाया जाए और न ही कोई नारा लिखा जाए. साथ ही प्रचार अभियान के दौरान किसी प्रकार की पेंटिंग का उपयोग करते हुए उसे विरुपित नहीं किया जाए. एसडीओ ने कहा कि सार्वजनिक भवन, बिजली के खंभों, सार्वजनिक संपत्ति या सड़कों के महत्वपूर्ण चौराहों आदि पर पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडा आदि चिपका कर चुनाव प्रचार या नारा लिखकर सार्वजनिक संपत्ति को विरुपित नहीं किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई प्रत्याशी या समर्थक इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होने ने सभी दलों, उम्मीदवारों एवं आम नागरिकों से आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके.

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