हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 24 Jan 2026 10:09 PM

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अपर जिला न्यायाधीश नवम सुशांत रंजन की अदालत ने शनिवार हत्याकांड से जुड़े मामले की मुख्य अभियुक्त सुभाष मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा दी है. गोरेया कोठी थाना की जितेंद्र तिवारी एवं सुभाष मिश्रा के बीच पूर्व से विवाद था. इसी क्रम में 10 नवंबर 2021 को सुबह जब जितेंद्र तिवारी अपने पिता , बड़े पिता और परिवार के अन्य सदस्य घर पर बैठे थे ,तभी सुभाष मिश्र , उनका पुत्र रोहित मिश्रा उनकी पत्नी प्रमिला देवी एवं अन्य धारदार हथियार के साथ जितेंद्र तिवारी उनके पिता और बड़े पिता रामेश्वर तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया . जख्मी स्थिति में रामेश्वर तिवारी को स्थानीय चिकित्सकों द्वारा रेफर करने पर गोरखपुर ले जाया जा रहा था. इसी क्रम में उनका निधन रास्ते में ही हो गया.

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सीवान. अपर जिला न्यायाधीश नवम सुशांत रंजन की अदालत ने शनिवार हत्याकांड से जुड़े मामले की मुख्य अभियुक्त सुभाष मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा दी है. गोरेया कोठी थाना की जितेंद्र तिवारी एवं सुभाष मिश्रा के बीच पूर्व से विवाद था. इसी क्रम में 10 नवंबर 2021 को सुबह जब जितेंद्र तिवारी अपने पिता , बड़े पिता और परिवार के अन्य सदस्य घर पर बैठे थे ,तभी सुभाष मिश्र , उनका पुत्र रोहित मिश्रा उनकी पत्नी प्रमिला देवी एवं अन्य धारदार हथियार के साथ जितेंद्र तिवारी उनके पिता और बड़े पिता रामेश्वर तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया . जख्मी स्थिति में रामेश्वर तिवारी को स्थानीय चिकित्सकों द्वारा रेफर करने पर गोरखपुर ले जाया जा रहा था. इसी क्रम में उनका निधन रास्ते में ही हो गया. भतीजा जितेंद्र तिवारी के बयान पर सुभाष मिश्रा के विरुद्ध गोरेया कोठी थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 204 /2021 दर्ज की गई थी. अदालत ने सुभाष मिश्रा को मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. अदालत ने भारतीय की धारा 147 ,323 349 के अंतर्गत भी एक से दो वर्ष की सजा दी है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक याहिया खान तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया.

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