गोपालगंज में मासूम की हत्या में सास-बहू को फांसी की सजा
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 18 Aug 2020 7:50 AM
गोपालगंज : गोपालगंज सिविल कोर्ट ने सोमवार को चार साल के मासूम की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. हत्या में दोषी दो महिलाओं (सास-बहू) को फांसी की सजा सुनायी. सिविल कोर्ट में फांसी की यह चौथी सजा है.
गोपालगंज : गोपालगंज सिविल कोर्ट ने सोमवार को चार साल के मासूम की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. हत्या में दोषी दो महिलाओं (सास-बहू) को फांसी की सजा सुनायी. सिविल कोर्ट में फांसी की यह चौथी सजा है. इसके पहले मासूम की हत्या के दोषी, दहेज हत्या में दोषी पति तथा पॉस्को एक्ट में तीन अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनायी जा चुकी है.
अपर लोक अभियोजक जयराम प्रसाद ने बताया कि विजयीपुर थाने के छितौना गांव में पांच सितंबर 2017 को विनोद साह के चार वर्षीय पुत्र देव कुमार को पुरानी रंजिश में अगवा करने के बाद धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी.
दूसरे दिन घर के पास बांसवारी में मासूम का शव मिला था. पुलिस ने इस मामले में पिता के बयान पर इसी गांव के सरयूग साह की पत्नी दुर्गावती देवी व धर्मेंद्र साह की पत्नी सनकेसा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया. दोनों महिलाएं सास-बहू हैं.
चर्चित हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एडीजे-4) लवकुश कुमार की कोर्ट में बुधवार को पूरी हुई. कोर्ट ने हत्या के मामले में दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद नामजद अभियुक्त दोनों महिलाओं को दोषी पाते हुए फांसी सजा सुनायी.
सजा सुनाये जाने के बाद मासूम के पिता विनोद साह ने कहा कि मुझे तीन साल बाद इंसाफ मिला. न्यायालय पर पूर्ण रूप से भरोसा था. सरकार की तरफ से एपीपी जयराम प्रसाद तथा बचाव पक्ष अधिवक्ता धनंजय चौबे ने बहस में हिस्सा लिया.
posted by ashish jha
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










