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हत्याकांड का मुख्य आरोपी दोषी करार

Updated at : 25 Jul 2025 9:47 PM (IST)
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हत्याकांड का मुख्य आरोपी दोषी करार

अपर जिला न्यायाधीश प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को कांड का दोषी पाया है. अदालत ने मुख्य आरोपी त्रिपुरारी दुबे को आरोप सिद्ध करते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई के तिथि निर्धारित की है.

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सीवान. अपर जिला न्यायाधीश प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को कांड का दोषी पाया है. अदालत ने मुख्य आरोपी त्रिपुरारी दुबे को आरोप सिद्ध करते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई के तिथि निर्धारित की है. बताया जाता है कि गुठनी थाना अंतर्गत बकुलारी गांव निवासी कृष्ण मुरारी प्रसाद 15 मार्च 2023 की तिथि में संध्या 7:00 बजे पड़ोसी गांव के यहां से निमंत्रण पर अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था इसी बीच गांव के बगल में चिमनी के पास त्रिपुरारी उसका पुत्र और ह दो लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिए तथा लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी तथा मोटरसाइकिल,एवम नगदी लूट लिया. उक्त घटना को लेकर मृतक कृष्णा मुरारी प्रसाद की पत्नी मंजू देवी ने त्रिपुरारी दुबे उनके पुत्र आदर्श दुबे एवम अन्य अज्ञात दो के विरुद्ध गुठनी थाने में हत्या एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने बहस करते हुए कहा कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे पर झूठ का मुकदमा लाया गया है और मोटरसाइकिल एवं नगदी लूटने की बात गलत कही गई है. सुनवाई पश्चात अदालत ने अभियुक्त को हत्या का आरोपी तो माना किंतु लूट से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया. दूसरे अभियुक्त आदर्श का मामला किशोर न्यायालय में लम्बित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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