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siwan news. रोकड़ पंजियों को अप-टू-डेट रखना अनिवार्य : डीएम

Updated at : 21 Sep 2024 10:40 PM (IST)
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siwan news. रोकड़ पंजियों को अप-टू-डेट रखना अनिवार्य : डीएम

डीएम मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शनिवार को प्रधान लिपिकों के कार्यकलापों से संबंधित समीक्षा बैठक हुई

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सीवान. डीएम मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शनिवार को प्रधान लिपिकों के कार्यकलापों से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. जिलेभर के सभी कार्यालयों से आएं प्रधान सहायकों को संबोधित करते हुए डीएम ने कार्यालयों में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये. सभी आवश्यक पंजियों का संधारण निश्चित रूप से करने को कहा. आगत पंजी में सभी प्राप्त पत्रों की इंट्री को अति आवश्यक बताया. निर्गत पंजी का संधारण एवं उसे प्रतिदिन अपडेट करना भी आवश्यक बताया. आकस्मिक अवकाश की पंजी को अप-टू-डेट रखना अनिवार्य बताया. डीएम ने कहा कि सभी सहायकों को लॉग बुक का संधारण करना अनिवार्य है. प्रधान सहायक प्रतिदिन सभी सहायकों के लाॅग बुक का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करें. प्राप्त पत्रों को ससमय संचिकाओं के द्वारा अग्रसारित करना उन्होंने आवश्यक बताया. सूचना के अधिकार एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों में अनावश्यक विलंब न करने को गंभीरता से लिए जाने की चेतावनी भी दी. सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों में टालमटोल को काफी गंभीरता से लेने का भी सख्त मैसेज बैठक में दिया. सेवानिवृत्त सेवकों को सभी सेवांत लाभ ससमय देने का सख्त निर्देश दिया. सख्त निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालय के रोकड़ पंजी को अपडेट करना अनिवार्य है. अन्यथा इसे वित्तीय अनियमितता का मामला समझा जाएगा. तदनुसार सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रधान सहायकों की बैठक महीने में एक बार निश्चित रूप से करने का आदेश पूर्व में जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया था. इसी निर्देश के आलोक में शनिवार को बैठक बुलायी गई थी. सभी प्रधान सहायकों को ससमय अपने-अपने कार्यालयों के कार्य का प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में स्थापना शाखा को निश्चित रूप से भेजने का निर्देश दिया, ताकि प्रत्येक महीने बैठक में इसकी विस्तृत समीक्षा की जा सके. बैठक में सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त मुकेश कुमारन व स्थापना उप समाहर्ता उपस्थित रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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