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मैरवा नपं की मुख्य पार्षद पर डीएम की रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है कार्रवाई

Updated at : 22 Aug 2024 9:07 PM (IST)
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मैरवा नपं की मुख्य पार्षद पर डीएम की रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है कार्रवाई

मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर लिया जा सकता है

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संवाददाता, सीवान

मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर लिया जा सकता है. शिकायत पत्र को डीएम ने सीवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी से जांच कराई. जांच व दोनों पक्षों के साथ सुनवाई के दौरान अधिकांश आरोप प्रमाणित पाये गये हैं. अनुमंडल पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहां है कि मुख्य पार्षद द्वारा एक होल्डिंग का ही नामांकन से पूर्व भुगतान किया गया है और सिर्फ दो होल्डिंग जो उनके स्वयं के एवं पति के नाम से हैं, उनका बकाया कर का भुगतान नामांकन से पूर्व नहीं करने संबंधित आरोप जांच के दौरान सही पाये गये. साथ ही नगर पंचायत मैरवा की सामान्य बोर्ड बैठक प्रत्येक माह आयोजित नहीं कराये जाने, सशक्त स्थाई समिति की बैठक प्रत्येक माह में दो बार नहीं कराई जाने संबंधित आरोप भी सही पाये गये हैं.

नगर पंचायत के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सशक्त स्थाई समिति की बैठक में बिना पारित कराये विशेष बैठक में पारित कराए जाने संबंधित आरोप को प्रमाणित पाया गया है. डीएम ने आरोप पर जांच कराकर रिपोर्ट अग्रेतर कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी को भेज दिया है. बताया जाता है कि 2 जुलाई 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को उपस्थित रहने का नोटिस दिया गया था, जहां दुर्गेश कुमार और किस्मती देवी उपस्थित हुए. दुर्गेश कुमार ने आरोप लगाया था कि नगर पालिका के सभी बकाया करों को जमा किए बगैर नामांकन दाखिल किया गया था. साथ ही मुख्य पार्षद के द्वारा नगर पंचायत की बैठक नहीं बुलाने का भी आरोप लगा था. इसके अलावा बजट सशक्त स्थाई समिति से पारित नहीं करने का भी आरोप है.सुनवाई के दौरान मुख्य पार्षद के द्वारा अपने लिखित प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है. परिवादी के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि मुख्य पार्षद के कहने पर उनके पुत्र द्वारा नगर पंचायत के कार्यों में बराबर हस्तक्षेप किया जाता है. उनके पुत्र द्वारा अपनी मां का हस्ताक्षर किया जाता है.जांच के दौरान पाया गया कि उनके दोनों हस्ताक्षर में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया. दोनों हस्ताक्षर की जांच किसी विशेष एजेंसी से कराई जाने का उल्लेख किया गया है. मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद किस्मती देवी ने कहा कि जो आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद और गलत है. राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई चल रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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