केस डायरी नहीं भेजने पर दारोगा से जवाब तलब
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
सीवान : एडीजे आठ प्रणव शंकर की अदालत में एक जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान आइओ द्वारा केस डायरी नहीं भेजने पर शो-कॉज नोटिस भेजने का आदेश किया है. कोर्ट द्वारा केस डायरी की मांग करने के बाद भी आइओ केस डायरी नहीं भेज रहा है. बताते चले कि नौतन थाना के अंगौता निवासी […]
विज्ञापन
सीवान : एडीजे आठ प्रणव शंकर की अदालत में एक जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान आइओ द्वारा केस डायरी नहीं भेजने पर शो-कॉज नोटिस भेजने का आदेश किया है. कोर्ट द्वारा केस डायरी की मांग करने के बाद भी आइओ केस डायरी नहीं भेज रहा है.
बताते चले कि नौतन थाना के अंगौता निवासी रामजनक राम की पत्नी रीना देवी ने कांड संख्या 43/19 में कही है कि पति के मोबाइल पर 14 मार्च 2019 को रात 8 बजे सूचना मिली कि मिर्जापुर एक नेवता में जा रहे है. सुबह जब नेवता से नहीं लौटे तो मिर्जापुर में जा कर खोजबीन किया गया तो जानकारी मिली कि वहां कोई शादी नहीं था.
उसके बाद अपनी पति की खोजबीन अपने रिश्तेदार के यहां किया. लेकिन उनका पता नहीं चल सका. 16 मार्च को मेरी का शव मनोज यादव की पत्नी सिंधु देवी ने घर से बरामद किया गया. पुलिस ने मेरी पति की हत्या के मामले में सिंधु देवी व राज कुमार गिरि को गिरफ्तार जेल भेज दिया था.
राज कुमार गिरि ने अपने अधिवक्ता सत्येंद्र भारती के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में एक जमानत आवेदन दाखिल किया है. जमानत आवेदन सुनवाई के लिये एडीजे आठ की कोर्ट में गया है. जहां राजकुमार गिरि के आवेदन पर सुनवाई चल रही है. एडीजे आठ ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुये इस घटना के आइओ विनोद कुमार सिंह से केश डायरी की मांग किया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










