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शहाबुद्दीन से जुड़े आठ मामलों में हुई सुनवाई

सीवान : पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मामलों की सुनवाई कर रही जेल के अंदर गठित विशेष अदालत में गुरुवार को कुल 8 मामलों की सुनवाई की गयी. विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में 6 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि विशेष सेशन न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में […]

सीवान : पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मामलों की सुनवाई कर रही जेल के अंदर गठित विशेष अदालत में गुरुवार को कुल 8 मामलों की सुनवाई की गयी. विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में 6 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि विशेष सेशन न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में दो मामलों की सुनवाई हुई.
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में कैदी गुटों के बीच मारपीट से जुड़े मामले में सुनवाई की गयी. विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की उपस्थिति में मामले के नामजद अभियुक्त रईस खान की ओर से जमानत हेतु आवेदन दिया गया.
रईस खान के अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है और इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए. बचाव एवं अभियोजन के दलीलों के सुनने के पश्चात अदालत ने रईस खान को मामले में जमानत प्रदान कर दी. जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी के मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. इसी अदालत में चार अन्य मामले थे.
जिनमें संक्षिप्त सुनवाई की गयी. विशेष सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला की अदालत में राजीव रौशन हत्याकांड से जुड़े मामले में गवाही के लिए तिथि निश्चित थी.
किंतु कोई गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ. इस अदालत में राजीव रौशन हत्याकांड से ही जुड़े दो अभियुक्तों अखलाक एवं चंदन के मामले में भी आंशिक सुनवाई की गयी. अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, रघुवर सिंह, रामराज प्रसाद, बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोबीन उपस्थित थे. जिला प्रशासन द्वारा ठहरने की व्यवस्था नहीं किये जाने पर विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह पटना के लिए रवाना हो गये.

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