सीवान : चाकूबाजी मामले में एक को दो वर्षों की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Mar 2019 12:56 AM
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सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने चाकू से जख्मी कर 6 हजार रुपये व चांदी की सिकड़ी चोरी करने के मामले में दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा तथा 2 हजार रुपया का जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त दो माह की सजा काटनी होगी. आरोपित 14 […]
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सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने चाकू से जख्मी कर 6 हजार रुपये व चांदी की सिकड़ी चोरी करने के मामले में दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा तथा 2 हजार रुपया का जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त दो माह की सजा काटनी होगी. आरोपित 14 नवंबर 2016 से ही जेल में है.
कोर्ट द्वारा किये गये सजा से ज्यादा दिनों तक जेल में रह चुका है. बता दे कि 16 अक्तूबर 2016 को एमएच नगर थाना के ललित ठाकुर बाहर से कमा कर अपने गांव आ रहे थे कि रास्ते में गांव का ही रवींद्र प्रसाद व रमेश प्रसाद ने चाकू से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया. पॉकेट में रखा 6 हजार रुपये, चांदी की सिकड़ी चोरी की नियत से चुरा लिया. मामले में ललित ठाकुर ने एमएच नगर थाना में 180 /2016 मामले में प्राथमिकी करायी थी.
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