सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में समाहरणालय के समक्ष माले के धरना के दौरान हुई गोलीबारी की मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई. सुनवाई के दौरान नगर थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर सकलू राम की गवाही हुई. गवाही के दौरान उन्होंने कहा कि घटना के दिन नौ सितंबर 1998 को हुई घटना का समर्थन किया.
मामले में सत्यदेव राम के घायल अंगरक्षक देवनाथ राम ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी में उसने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अपने आठ समर्थकों के साथ पिस्टल, कारबाइन फायरिंग करने का आरोप लगाया था. अंगरक्षक देवनाथ राम समेत छह कार्यकर्ता गोली लगने से जख्मी हो गये थे. अभियेाजन के तरफ से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने गवाह सकलू राम का हाजिरी दी. गवाह का जिरह वरीय अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने किया. वहीं राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में अभियोजन द्वार गवाह फागू चौहान को रिकॉल करने के लिए आवेदन दिया गया. जेल के अंदर माले कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में भी आंशिक सुनवाई की गयी.