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मां की हत्यारे बेटे को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Updated at : 24 Jan 2026 10:16 PM (IST)
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मां की हत्यारे बेटे को 10 वर्ष का कठोर कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने अपनी ही मां की हत्या के जुर्म में नशेड़ी मंटू चौरसिया को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर ₹10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है .अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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सीवान. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने अपनी ही मां की हत्या के जुर्म में नशेड़ी मंटू चौरसिया को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर ₹10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है .अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. बताया जाता है कि जीरादेई थाना अंतर्गत ककरघाटी गांव निवासी गुलाबचंद चौरसिया का पुत्र मंटू चौरसिया नशेड़ी था और शराब आदि के लिए बराबर घर में विवाद पैदा किया करता था. 21 अप्रैल 2022 के सुबह उसने शराब के लिए माता-पिता से पैसे की मांग करने लगा. मां द्वारा विरोध करने पर उसने पास में रखे रॉड से मां के सिर पर गंभीर चोट की तथा बचाने आए पिता पर भी रॉड से प्रहार किया. जिसकी वजह से मंटू चौरसिया की मां माया देवी का मौके पर देहांत हो गया. पिता गुलाबचंद चौरसिया के बयान पर जीरादेई थाने में मंटू चौरसिया के विरुद्ध प्राथमिकी कांड संख्या 33 सन 2022 दर्ज की गई थी. घटना के बाद से ही अभियुक्त मंटू चौरसिया को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और वह तब से लेकर अभी तक जेल में ही है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक याहिया खान तथा बचाव पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन डीएलएसए बलवंत कुमार ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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