21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

बरहरवा निवासी प्रितेश कुमार के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

शिवहर: मंगलवार को जिला व्यवहार न्यायालय में प्रेमिका निशा कुमारी ने प्रेमी सीतामढ़ी जिला के सुप्पी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहरवा निवासी प्रितेश कुमार के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस दौरान लोक अभियोजक सुरेश राय ने बताया कि वर्ष 2023 के 26 अक्टूबर की देर रात्रि में तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत छतौनी गांव निवासी चंदन कुमार सिंह की पत्नी निशा कुमारी ने अपने प्रेमी प्रितेश कुमार के साथ मिलकर पति चंदन कुमार सिंह घर में ही चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई. इस घटना को लेकर मृतक के परिजन विभुति कुमार सिंह ने वर्ष 2023 के 27 अक्टूबर को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसके बाद थाना पुलिस ने घटना का अनुसंधान करते हुए साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने अभियुक्त प्रितेश कुमार के साथ मृतक के पत्नी निशा कुमारी को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel