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Sitamarhi News: किराए पर कमरा देने से पहले हो जाएं सावधान! SP ने जारी किया दिशा-निर्देश

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने मकान मालिकों और होटल मालिकों के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया है. जिसके तहत मकान मालिकों को किरायेदारों का सत्यापन करने, पहचान पत्र लेने और पुलिस को सूचित करने की सलाह दी गई है. ऐसा इसलिए, क्योंकि अपराधी अक्सर किराए पर कमरा लेने के बाद आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं.

Sitamarhi News: सीतामढ़ी जिले में अक्सर लोग किसी को भी किराए पर कमरा दे देते हैं. कमरा देते वक्त लोग यह  जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि जिसे किराए पर कमरा दे रहे हैं, वह शख्स कौन है. वह कोई अपराधी तो नहीं है दरअसल, पुलिस के सामने ऐसे मामले आए है कि अपराधी, आम आदमी बनकर किराए पर कमरे लेकर रहते है?  मौका पाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और मकान मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगती है. जब पुलिस पकड़ती है, तो अपराधी के बेनकाब होने के साथ ही इसका भी खुलासा होता है कि मकान मालिक बिना सत्यापन के ही अपराधी  को आम व्यक्ति समझकर किराए पर कमरे दे रखे थे.

कमरे देने से पहले करें सत्यापनः एसपी

अपराधियों को किसी भी स्थिति में किराए पर कमरे नहीं मिले, इसको लेकर एसपी अमित रंजन ने मकान मालिकों और होटल मालिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. मकसद साफ है अपराधियों पर शिकंजा कसने का. एडवाइजरी में एसपी रंजन ने कहा है कि जनता की सुरक्षा-अपराधिक गतिविधियों के प्रति जिला पुलिस सजग है. उन्होंने सभी मकान मालिकों, लॉज मालिकों और गेस्ट हाउस संचालकों से अपील की है कि किराए पर मकान देने से पहले अपने किरायेदारों की पहचान का सख्ती से सत्यापन करें.

बिना सत्यापन के अपराधी को कमरा

एसपी ने कहा है कि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों ने बिना उचित सत्यापन के आवास किराए पर लेने में सफलता प्राप्त की है, जिससे विभिन्न सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ा है. इस तरह की घटनाओं को रोकने और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस द्वारा मकान मालिकों को कुछ दिशा-निर्देशों दिए गए हैं. जिसका पालन करने की सलाह दी जा रही है.

क्या है एसपी की सलाह

एसपी अमित रंजन ने मकान मालिकों को सलाह दिया है कि किराए पर कमरे देने से पहले किराएदार से वैध पहचान पत्र की मांग करें. जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र. इसके आलावा कम से कम रेफरेंस की मांग करें और उनके संपर्क विवरणों का सत्यापन करना अनिवार्य करें. एसपी ने भविष्य के लिए सभी किरायेदारों के नाम पता, संपर्क जानकारी और उनकी पहचान दस्तावेजों की प्रतियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें.

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पुलिस को दें नए किराएदार की जानकारी

इसके आलावा नए किराएदार के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करें. किरायेदारों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है. इन सावधानियों को अपनाकर मकान मालिक स्वयं सुरक्षित रहने के साथ ही सुरक्षित वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.

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Rani
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रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहीं हैं.

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