प्रथम एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
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मुन्ना हत्याकांड. सिर व पेट में मारी थी गोली
प्रथम एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला बथनाहा थाना के खैरवी का रहनेवाला है कमोद राय डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुन्ना राय हत्याकांड में बथनाहा थाना के खैरवी गांव निवासी कमोद राय को भादवि की धारा 302 के […]
बथनाहा थाना के खैरवी का रहनेवाला है कमोद राय
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुन्ना राय हत्याकांड में बथनाहा थाना के खैरवी गांव निवासी कमोद राय को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी फैसला सुनाया है. वहीं भादवि की धारा 307 में सात वर्ष की कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा तथा भादवि की धारा 148 व 348 में क्रमश: दो वर्ष व एक माह की सजा का फैसला सुनाया है. तथा 27 आर्मस एक्ट में तीन वर्ष की कारावास 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का भी फैसला सुनाया है. फैसले में बताया गया हैं कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
साक्ष्य के अभाव में दो आरोपित हुए थे रिहा : मामले में आरोपित महेश तेली व अमित कुमार को साक्ष्य के अभाव में 29 नवंंबर को रिहा कर दिया गया था. बताते चले कि कमोद को भादवि की धारा 148, 302, 307, 341 एवं 27 आर्म्स एक्ट में 29 नवंंबर को दोषी पाया गया था. सजा की बिंदु पर फैसले के लिए छह दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गयी थी.
क्या है मामला
बताया गया कि वर्ष 2013 में बथनाहा थाना के खैरवी गांव निवासी सनातन राय ने अपने पुत्र मुन्ना राय की गोली मार कर हत्या करने की बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें सौतेले भाई कमोद राय, हरेंद्र राय, लालबाबू राय व ग्रामीण महेश तेली को आरोपित किया था. प्राथमिकी में कहा था कि एक नवंबर 2013 को कमोद राय उसके पुत्र को फोन कर महेश तेली की ताड़ी दुकान पर बुलाया, जहां वह भी अपने पुत्र के साथ गया था.
उसके पहुंचते हीं उक्त लोग दोनों ओर से घेर लिया. कमोद राय ने पुत्र के सिर व पेट में गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर हीं उसकी मौत हो गयी. हमलावरों ने उसके उपर भी गोली चलायी थी, किंतु वह बाल-बाल बच गया था. अमित कुमार का नाम पुलिस अनुसंधान में आया था.
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