तीन माह का गटक गया खाद्यान्न

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Apr 2016 9:59 PM

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तीन माह का गटक गया खाद्यान्न (पेज तीन के लिए) — एसडीओ ने रद्द किया डीलर का लाइसेंस सीतामढ़ी . सदर अनुमंडल क्षेत्र के वैसे डीलरों पर मानों शामत आ गयी है जो गरीबों की हकमारी करने की मंशा रखते हैं. हाल के महीनों में इस तरह के मंशा रखने वाले दर्जन से अधिक डीलरों […]

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तीन माह का गटक गया खाद्यान्न (पेज तीन के लिए) — एसडीओ ने रद्द किया डीलर का लाइसेंस सीतामढ़ी . सदर अनुमंडल क्षेत्र के वैसे डीलरों पर मानों शामत आ गयी है जो गरीबों की हकमारी करने की मंशा रखते हैं. हाल के महीनों में इस तरह के मंशा रखने वाले दर्जन से अधिक डीलरों का लाइसेंस रद्द किया गया है. कई के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है. सदर एसडीओ संजय कृष्ण द्वारा रून्नीसैदपुर प्रखंड की सिरखिरिया पंचायत के डीलर उमेश राय का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इसकी पुष्टी एडीएसओ अनिल कुमार महतो ने की है. डीलर पर गरीबों की हकमारी कर तीन माह का खाद्यान्न गबन कर लेने का आरोप है. — हकमारी की मंशा का खुलासा उपभोक्ताओं की शिकायत पर 16 मार्च को एडीएसओ श्री महतो ने उक्त डीलर के दुकान की जांच की थी. इस दौरान डीलर की गलत मंशा का भी खुलासा हुआ. रिपोर्ट में श्री महतो ने लिखा था कि विक्रेता द्वारा जनवरी 16 के खाद्यान्न का उठाव 14 जनवरी को तो फरवरी के खाद्यान्न का उठाव 24 फरवरी को किया गया था, जबकि जांच की तिथि तक दोनों में से किसी भी माह का खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया था. इसी से डीलर की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है. — दुकान का संचालन अन्यत्र जांच में पाया गया कि लाइसेंस में जिस स्थल पर कारोबार करने का उल्लेख है, उससे अलग स्थान पर दुकान संचालित किया जा रहा था. दुकान पर विक्रेता के मौजूद नहीं रहने के चलते पूरी तरह जांच नहीं की जा सकी. भंडार तालिका नहीं था. जांच अधिकारी द्वारा मांगें जाने पर विक्रेता के भाई द्वारा उठाव व वितरण का पंजी नहीं दिया गया. उसने बताया कि दुकान का कोई पंजी नहीं है. — डीलर की मनमानी का खुलासा उपभोक्ताओं ने एडीएसओ श्री महतो को बताया कि डीलर द्वारा मनमानी किया जाता है. वर्ष 2015 में जुलाई से नवंबर तक पांच माह में मात्र तीन माह का खाद्यान्न मिल पाया, जबकि डीलर द्वारा कार्ड पर दिसंबर तक का उल्लेख कर दिया गया. जांच अधिकारी ने डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. सदर एसडीओ ने डीलर श्री राय के स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है.

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