आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Apr 2016 6:57 PM

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आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन पुरनहिया. प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों की एक बैठक आयोजित की गयी. जिसमें आदर्श आचार संहिता अनुपालन पर बल दिया गया. आरओ चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि आचार संहिता अनुपालन में कोताही बरदास्त नहीं की जायेगी. कहा सरकारी संस्थानों पर बैनर […]

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आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन पुरनहिया. प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों की एक बैठक आयोजित की गयी. जिसमें आदर्श आचार संहिता अनुपालन पर बल दिया गया. आरओ चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि आचार संहिता अनुपालन में कोताही बरदास्त नहीं की जायेगी. कहा सरकारी संस्थानों पर बैनर पोस्टर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. निजी घर पर बिना परमिशन के बैनर पोस्टर नहीं जायेगा. सभा जुलूस का आयोजन बिना अनुमति प्राप्त होने के बाद ही करें. अन्यथा कार्रवाई तय है. बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि का ही व्यय किया जा सकेगा. व्यय का विवरण पंजी में अंकित करना आवश्यक होगा. मौके पर सीओ नवीन कुमार चौधरी, एआरओ रविंद्र नाथ सिंह, बीएओ अशोक कुमार,जेएसएस अरूण कुमार समेत कई मौजूद थे.सार्वजनिक व अनधिकृत स्थान पर मद्यपान करने पर सजा पांच से सात वर्ष कारावासशिवहर. शराब पीने वालों पर शराब के अवैध कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं है. शराब के उपयोग करने व कारोबार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान नये अधिनियम में किया गया है.एसपी स्वापनाजी मेश्राम के हवाले से कहा गया है कि बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार सार्वजनिक स्थल व अनधिकृत स्थान पर मद्यपान करने पर पांच से सात वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है. विधि विरुद्ध आयात, निर्यात,परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व, विक्रय आदि के लिए कम से कम 10 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास के सजा का प्रावधान किया गया है. नकली शराब बेचने पर भी 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान किया गया है. अवयस्कों अथवा महिलाओं को नियोजित करने अथवा अवयस्कों को शराब की बिक्री करने के लिये प्रेरित करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है. 21 वर्ष से कम आयु वाले को बेचने पर सात से 10 वर्ष एवं 21 से कम आयु वाले व्यक्ति या किसी महिला को नियोजित करने पर पांच से सात वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. उनके लिए एक से दस लाख तक के आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है. कोई व्यक्ति किसी उत्पाद पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी , सरकारी कर्तव्य पर तैनात किसी अन्य पदाधिकारी पर हमला करे एवं हमला करने की धमकी देता है. वही कार्य में बाधा पहुंचाता है. तो उसके लिए आठ से 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान किया गया है. इधर प्रधान सचिव बिहार सरकार केके पाठक ने सभी जिलाधिकारी व संबंधित पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य में विदेशी शराब के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश से अवगत कराते हुए अादेश का पालन दृढ़ता से करने का निर्देश दिया है. भाजपा की बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर बलशिवहर. भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र किशोर मिश्र की अध्यक्षता में हुई. जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने पर बल दिया गया. बैठक चुनाव प्रभारी अर्जुन सहनी मौजूदगी में हुई. बैठक में पूर्व सांसद लालमुनि चौबे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की गयी. वही दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ स्थापना दिवस झंडोत्तोलन से किया गया. 1980 से पूर्व जनसंघ के दिनों को याद किया गया.अपने पूर्व के नेताओं के आर्दशों को आत्मसात् करने पर बल दिया गया. वही सक्रिय सदस्यता रजिस्टर भरकर मंडल चुनाव प्रभारी को सुपूर्द करने का निर्देश दिया गया. मौके पर महामंत्री रामकृपाल शर्मा, राजीव कुमार, संजीव कुमार पांडेय, नीतेश कुमार,जयप्रकाश गुप्ता समेत कई मौजूद थे.

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