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दहेज हत्या में पति को 10 व ससुर को सात वर्ष की सजा

Updated at : 18 Dec 2019 1:00 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति को 10 व ससुर को सात वर्ष की सजा

डुमरा कोर्ट : दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल नहीं मिलने के कारण विवाहिता की हत्या कर लाश को जला दिये जाने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो आरपी ठाकुर ने मंगलवार को आरोपी सुरसंड थाना क्षेत्र के मतौना जोकी टोला गांव निवासी पति दिलीप मंडल को 10 व ससुर भोला […]

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डुमरा कोर्ट : दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल नहीं मिलने के कारण विवाहिता की हत्या कर लाश को जला दिये जाने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो आरपी ठाकुर ने मंगलवार को आरोपी सुरसंड थाना क्षेत्र के मतौना जोकी टोला गांव निवासी पति दिलीप मंडल को 10 व ससुर भोला मंडल को सात साल कारावास की सजा सुनायी है.

बताया गया कि सुरसंड थाना क्षेत्र के हनुमान नगर देवनी टोल निवासी सूचिका रुब्बी देवी मुकदमा दर्ज करा कर बताया था कि वह अपनी पुत्री खुशबू कुमार की शादी मार्च 2016 में आरोपी दिलीप मंडल के साथ किया था. जहां उसके पति व ससुर द्वारा दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी, नहीं दिये जाने पर उक्त लोगों ने 17 जुलाई 2017 को उसकी पुत्री खुशबू कुमारी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को जला दिया.

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