पुत्र की हत्या मामले में पिता को उम्रकैद
Updated at : 03 Dec 2019 12:10 AM (IST)
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पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया 14 जुलाई 2016 को सनकी पिता ने कीथी चंदन की गलाकाट कर हत्या डुमरा कोर्ट : रिश्ते को तार-तार करते हुए एक कलयुगी पिता द्वारा अपने ही जिगर के टुकड़े की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने सोमवार को दोनों […]
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पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
14 जुलाई 2016 को सनकी पिता ने कीथी चंदन की गलाकाट कर हत्या
डुमरा कोर्ट : रिश्ते को तार-तार करते हुए एक कलयुगी पिता द्वारा अपने ही जिगर के टुकड़े की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रीगा थाना क्षेत्र के समोधि टोला निवासी रामधनी पटेल को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ हीं पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
मामले में कोर्ट ने 29 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर फैसले से लिए दो दिसंबर की तिथि मुकर्रर किया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा.
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