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कोर्ट में चर्चित दोहरे हत्याकांड में चारों आरोपित दोषी करार

Updated at : 16 Nov 2019 12:47 AM (IST)
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कोर्ट में चर्चित दोहरे हत्याकांड में चारों आरोपित दोषी करार

आरोपित किये गये थे मृतक के चाचा व तीन चचेरे भाई जमानत नहीं मिलने के चलते वर्षों से है जेल में ही सीतामढ़ी : परसौनी थाना क्षेत्र के परसौनी के नीलामी टोल में ढ़ाई वर्ष पूर्व हुई दोहरे हत्याकांड में न्यायाधीश ने चारों आरोपितों को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के […]

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आरोपित किये गये थे मृतक के चाचा व तीन चचेरे भाई

जमानत नहीं मिलने के चलते वर्षों से है जेल में ही
सीतामढ़ी : परसौनी थाना क्षेत्र के परसौनी के नीलामी टोल में ढ़ाई वर्ष पूर्व हुई दोहरे हत्याकांड में न्यायाधीश ने चारों आरोपितों को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. यहां बता दे कि अभियोजन पक्ष की ओर से नरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने पक्ष रखा.
क्या है पूरा मामला : गौरतलब है कि आठ अप्रैल 2017 को नीलामी टोला के रजनीश रंजन व रमन अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. दोनों मृतक सहोदर भाई थे. यह घटना काफी चर्चा का विषय बना था. जमीन विवाद को लेकर एक साथ दो की जान लेने का यह मामला सुन हर कोई विचलित हो गया था.
घटना की बावत मृतक रजनीश रंजन की विधवा विजेता कुमारी ने परसौनी थाना में प्राथमिकी कांड संख्या-25/17 दर्ज करायी थी. पुलिस ने धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज तफ्तीश कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी. मामले में महेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, धर्मेंद्र कुमार व पवन कुमार को आरोपित किया गया था. महेंद्र कुमार, दोनों मृतक के सहोदर चाचा एवं शेष आरोपित चचेरे भाई है.
गौरतलब है कि एक आरोपित महेंद्र कुमार जमानत पर थे, जबकि शेष तीनों आरोपित घटना के बाद से जेल में ही है. इन तीनों को कोर्ट से बेल नही मिला था. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जेल से तीनों आरोपित कोर्ट में बुलाये गये थे, जबकि बेल पर रहे महेंद्र कुमार भी कोर्ट में मौजूद थे. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने महेंद्र की जमानत खारिज कर उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
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