डुमरा कोर्ट : जानलेवा हमला के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो आरपी ठाकुर ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपित रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव निवासी अघुनी महतो के पुत्र प्रमोद महतो व देवन महतो के पुत्र प्रमोद महतो व खुशनंदन महतो को भादवि की धारा 323 में एक-एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है.
तो वही खुशनंदन महतो को भादवि की धारा 325 में तीन वर्ष की कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है.