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चार वर्ष पूर्व गांजा तस्करी मामले के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड

Updated at : 21 Aug 2025 7:02 PM (IST)
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चार वर्ष पूर्व गांजा तस्करी मामले के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड

राघोपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी जंगीलाल राय के पुत्र असर्फी राय को 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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सीतामढ़ी कोर्ट. चार वर्ष पूर्व अवैध रुप से गांजा की तस्करी व बरामदगी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वतीय ज्योति कुमारी ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी जंगीलाल राय के पुत्र असर्फी राय को 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर आरोपित को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गिरिजा वर्मा ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुमार ने बहस किया. मालूम हो कि गांजा तस्करी का यह मामला बाजपट्टी थाना क्षेत्र का है. इस संदर्भ में बाजपट्टी की तत्कालीन थानाध्यक्ष अमिता सिंह ने थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी कांड संख्या 270/21 दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक, आठ सितंबर 2021 को रात्रि करीब 11.40 बजे बाजपट्टी थाना क्षेत्र के वन टोलवा से रसलपुर बाजार की तरफ आ रही ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस गश्ती टीम की गाड़ी देखकर चालक व तस्कर भागने लगा. इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया. पूछताछ में उसने अपना नाम असर्फी राय बताया. तलाशी के क्रम में उसके पास से नौ हजार रुपया नगद तथा ऑटो से सात बंडल में रखा कुल 60.200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इसके बाद गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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