मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की थी
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हाइकोर्ट ने कार्यशैली पर जतायी कड़ी आपत्ति
मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की थी मामले में 04 मई को दोबारा शपथ पत्र के साथ किये गये तलब शेखपुरा : नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 18 के मतदाता सूची में 83 मतदाताओं के नाम हटाये जाने के मामले में डीएम,डीडीसी, एडीएम, एसडीओ, बीडीओ समेत कुछ अन्य अधिकारी उच्च न्यायालय में […]
मामले में 04 मई को दोबारा शपथ पत्र के साथ किये गये तलब
शेखपुरा : नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 18 के मतदाता सूची में 83 मतदाताओं के नाम हटाये जाने के मामले में डीएम,डीडीसी, एडीएम, एसडीओ, बीडीओ समेत कुछ अन्य अधिकारी उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए. इस दौरान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जतायी.
इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार मंगलन में दूरभाष पर बताया कि वार्ड संख्या 18 के मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी की शिकायत करते हुए इंदाय मोहल्ला के रंजन कुमार ने उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगायी थी. इसी मामले में सुनवाई के दौरान अधिकारियों को न्यायालय ने तलब किया. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित सारे रिकार्ड उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं.
इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में मतदाताओं का नाम हटाये जाने की बात को कानून का उल्लंघन बताया. उनहोंने डीएम को कहा कि निचले स्तर पर आपके अधिकारी वोटरों को गलत तरीके से मतदान सं वंचित करने का खेल खेल रहे हैं और आप निचले स्तर पर किये गये सिफारिश पर बगैर ध्यान दिये स्वीकृति देते जा रहे है,
जो काफी चिंता का विषय है. बहरहाल वोटरों का नाम हटाने एवं जोड़ने के इस पूरे मामले में अधिकारियों ने न्यायालय में अपनी गलती भी स्वीकारी. साथ ही न्यायालय को बताया कि वोटरों का नाम जोड़ने की दिशा में निर्वाचन आयोग को सिफारिश की गयी है. अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कहा कि गड़बड़ी हुई है और ऐसे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का निष्पादन कैसे हो सकता है. उच्च न्यायालय ने आगामी 04 मई को एक बार फिर काउंटर शपथ पत्र के साथ अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि वार्ड संख्या 18 में मतदाता सूची में वोटरों का नाम हटाने के मामले में लोगों का हंगामा जारी था. बहरहाल इस पूरे मामले में अधिकारियों की किरकिरी हो गयी है.
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