जिप के बकाया दुकानदारों पर हुआ सर्टिफिकेट केस

Updated at : 07 Mar 2017 3:47 AM (IST)
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जिप के बकाया दुकानदारों पर हुआ सर्टिफिकेट केस

शेखपुरा : जिला परिषद् का किराया नहीं भुगतान करने वाले दुकानदारों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर दिया गया है. अब जिला प्रशासन इस मामले में वसूली प्रक्रिया तेज करेगा. ये सभी दुकानदार शेखपुरा नगर क्षेत्र के हैं, जबकि बरबीघा क्ष्ज्ञेत्र के दुकानों को खाली करने की नोटिस दी गयी है. इन दुकानदारों पर आरोप है […]

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शेखपुरा : जिला परिषद् का किराया नहीं भुगतान करने वाले दुकानदारों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर दिया गया है. अब जिला प्रशासन इस मामले में वसूली प्रक्रिया तेज करेगा. ये सभी दुकानदार शेखपुरा नगर क्षेत्र के हैं, जबकि बरबीघा क्ष्ज्ञेत्र के दुकानों को खाली करने की नोटिस दी गयी है. इन दुकानदारों पर आरोप है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित मात्रा में कम भुगतान कर रहे थे. डीडीसी निरंजन कुमार झा ने बताया कि शेखपुरा क्षेत्र के ऐसे 12 दुकानदार है,

जिन पर जिला परिषद् के दुकान के भाड़ा के मद में एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक का किराया बकाया हो गया है. इन दुकानदारों को किराया वसूली के लिए कम से कम तीन बार नोटिस दिया गया था. परंतु दुकानदारों ने इस नोटिस का जवाब देने या किराया भुगतान करने में कोई रुचि नहीं दिखाई. अब इन दुकानदारों की संपत्ति बेच कर किराया की वसूली की जायेगी.

वैसे सर्टिफिकेट केस भी उन्हें पहले बकाया राशि जमा करने को ही कहा जायेगा. उन्होंने बताया कि बरबीघा क्षेत्र में जिला परिषद् के 16 दुकानदारों के दुकान का किराया नये सिरे से निर्धारित किया गया था. परंतु इन दुकानदारों ने अभी तक उसे ऊपर करना शुरू नहीं किया था.

इस संबंध में कई बार नोटिस के बाद भी अभी तक नये दर पर किराया नहंी दिये जाने को लेकर उन सभी को दुकान खाली कर देने को नोटिस भेजा गया है. 15 दिनों के अंदर दुकान खाली नहीं करने पर बड़े दर पर किरासन नहीं देने पर उनका दुकान खाली करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पहले जिला परिषद् की दुकानें नाम मात्र के किराया पर दी गयी थी, परंतु जिला परिषद् के संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से दुकान के किराया का निर्धारण किया है तथा किराया की वसूली में भी सख्ती बरती जा रही है.
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