शेखपुरा : जिला जज जनार्दन त्रिपाठी ने तीन साल बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में अनुसंधानक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिला जज ने यह आदेश एसपी को दिया है. न्यायालय ने इस आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय डीजीपी, गृह सचिव, डीआइजी के साथ- साथ अभियोजन निदेशालय, पटना और लोक अभियोजक को भी भेजा है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय ने अनुसंधानक पुलिस पदाधिकारी चिमन लाल पिंगुआ के खिलाफ करने को कहा है.
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अनुसंधानक पर जिला जज ने कार्रवाई का दिया निर्देश
शेखपुरा : जिला जज जनार्दन त्रिपाठी ने तीन साल बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में अनुसंधानक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिला जज ने यह आदेश एसपी को दिया है. न्यायालय ने इस आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय डीजीपी, गृह सचिव, डीआइजी के साथ- साथ अभियोजन निदेशालय, पटना […]
2016 में बरबीघा थाना क्षेत्र में गांजा बरामदगी के मामले में यह आदेश जारी किया है. अनुसंधानक को वरीय पुलिस पदाधिकारी ने गांजे के अनुसंधान के संबंध में एफएलसी जांच सहित अन्य कानूनी औपचारिकता पूरी करने का निर्देश दिया था. वरीय पदाधिकारी ने यह आदेश 30 नवंबर, 2016 को ही दिया था.
इस आदेश के तहत अनुसंधानक ने उसी दिन आरोप पत्र काट दिया. लेकिन तीन साल बाद 30 जुलाई, 2019 को आरोप पत्र न्यायालय पहुंचाया. वह भी बिना किसी जांच और कार्रवाई के न्यायालय से सुनवाई के दौरान अनुसंधान के इस कार्य को न्याय को पराजित करने वाला और अभियुक्त को लाभ पहुंचाने वाला पाया. न्यायालय की इस कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप देखा जा रहा है.
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