मुख्य पार्षद पर लगाया अविश्वास प्रस्ताव अमान्य
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Sep 2017 4:28 AM
विज्ञापन
पुपरी : नगर पंचायत जनकपुर रोड के मुख्य पार्षद पर वार्ड पार्षदों द्वारा लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को तकनीकी कारणों से अमान्य करार दिया गया है. इसकी सूचना मुख्य पार्षद मनोज कुमार यादव ने लिखित रूप से कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है. मुख्य पार्षद ने बताया है कि वार्ड पार्षदों के द्वारा जो आवेदन दिया […]
विज्ञापन
पुपरी : नगर पंचायत जनकपुर रोड के मुख्य पार्षद पर वार्ड पार्षदों द्वारा लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को तकनीकी कारणों से अमान्य करार दिया गया है. इसकी सूचना मुख्य पार्षद मनोज कुमार यादव ने लिखित रूप से कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है.
मुख्य पार्षद ने बताया है कि वार्ड पार्षदों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है, वह कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से संबोधित है. जबकि नगरपालिका अधिनियम 2007 की कंडिका में संशोधित कर 2010 में स्पष्ट उल्लेख है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने का अधिकार मुख्य पार्षद को है. लिहाजा आवेदन मुख्य पार्षद के नाम से होना चाहिए था.
इसी आधार के आलोक में आवेदन को खारिज कर दिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विक्षुब्ध पार्षदों ने अब मुख्य पार्षद के नाम से आवेदन देने की तैयारी में लग गये हैं. मुख्य पार्षद को आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में तिथि की घोषणा और 15 दिनों के भीतर बैठक बुलायी जाने कि बात बतायी जा रही है.
फिलहाल अध्यक्ष की कुर्सी पर मंडराने वाला खतरा महज कुछ दिनों के लिए टल गया है. मालूम हो कि नगर पंचायत के सात वार्ड पार्षदों ने विगत कुछ दिनों पूर्व मुख्य पार्षद श्री यादव पर कार्य में अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था. जिस पर दीपक राज, लीला देवी, ममता शर्मा, महेंद्र साह, नीलम देवी, सुकृति देवी व बलिराम दास के हस्ताक्षर अंकित है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










