20.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

जन्म- मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 21 दिन के अंदर करायें निबंधन

SASARAM NEWS.सदर प्रखंड के इ-किसान भवन सभागार में शनिवार को जन्म-मृत्यु निबंधन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गयी. इस मौके पर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में जन्म-मृत्यु निबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र बन गया है.

सदर प्रखंड के इ- किसान भवन में सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ने की बैठक फोटो-सासाराम इ-किसान भवन में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल अधिकारी व अन्य. प्रतिनिधि, सासाराम ग्रामीण सदर प्रखंड के इ-किसान भवन सभागार में शनिवार को जन्म-मृत्यु निबंधन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गयी. इस मौके पर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में जन्म-मृत्यु निबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र बन गया है. उन्होंने बताया कि जन्म निबंधन से आधार कार्ड बनवाने, पासपोर्ट-वीजा, शैक्षणिक कार्य, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने सहित अन्य कार्यों के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है. वहीं मृत्यु निबंधन भी पेंशन लाभ, प्राकृतिक आपदा सहायता और बैंक से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज है. उन्होंने कहा कि सभी मुखिया और पंचायत सचिव अपने-अपने क्षेत्र में जन्म-मृत्यु निबंधन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करें और ग्राम सभा आयोजित कर इसकी जानकारी दें. बताया गया कि पंचायत क्षेत्र में जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर पंचायत सचिव द्वारा निबंधन किया जा सकता है. वहीं एक वर्ष के अंदर बीडीओ की अनुशंसा पर प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है. एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर एसडीएम के आदेश से जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी ने कहा कि जन्म-मृत्यु का निबंधन घटना स्थल के आधार पर किया जाना है. प्रमाणपत्र निर्गत करने से पहले पंचायत सचिव को अपने माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से सत्यापन सुनिश्चित करना अनिवार्य है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel