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स्थानांतरण पाये शिक्षकों को 30 जून तक करना होगा योगदान, नहीं तो आदेश होगा रद्द

Updated at : 21 Jun 2025 9:14 PM (IST)
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स्थानांतरण पाये शिक्षकों को 30 जून तक करना होगा योगदान, नहीं तो आदेश होगा रद्द

Sasaram News.प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बिहार सरकार ने स्थानांतरण से जुड़े शिक्षकों के लिए विशेष निर्देश जारी किया है. जिले के वे शिक्षक जिन्होंने विशेष कारणों से स्थानांतरण के लिये आवेदन किया था, उन्हें अब 30 जून 2025 तक अपने नवपदस्थापित स्कूल में योगदान करना अनिवार्य कर दिया गया है.

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इ-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से लेना होगा स्थानांतरण आदेश व करना होगा योगदान प्रतिवेदन जमा

सासाराम ऑफिस.

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बिहार सरकार ने स्थानांतरण से जुड़े शिक्षकों के लिए विशेष निर्देश जारी किया है. जिले के वे शिक्षक जिन्होंने विशेष कारणों से स्थानांतरण के लिये आवेदन किया था, उन्हें अब 30 जून 2025 तक अपने नवपदस्थापित स्कूल में योगदान करना अनिवार्य कर दिया गया है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष प्रणाली के माध्यम से पूरी की जाएगी. स्थानांतरित शिक्षक इ-शिक्षा कोष पर प्रवेश कर अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे. साथ ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र प्राप्त कर उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा. इसके बाद दोनों के हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन को उसी पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य है.

यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण के बाद नवीन स्कूल में योगदान नहीं करना चाहता है, तो उसे पोर्टल से घोषणा-पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर करना होगा और पुनः पोर्टल पर उसे जमा करना होगा. ऐसे शिक्षक अगले आदेश तक पूर्ववर्ती स्कूल में यथावत कार्यरत रहेंगे, लेकिन वे आगामी एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, जो शिक्षक वर्तमान में अवकाश पर हैं जैसे मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश या उपार्जित अवकाश, वे ईमेल या अन्य उपयुक्त माध्यम से अपने हस्ताक्षरयुक्त योगदान प्रतिवेदन को प्रधानाध्यापक को भेज सकते हैं. प्रधानाध्यापक उस पर अवकाश पर लिखकर हस्ताक्षर करेंगे और शिक्षक को पुनः उसी माध्यम से वापस भेजेंगे. फिर संबंधित शिक्षक उस दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करेगा. शिक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपनी योगदान तिथि की प्रविष्टि स्वयं करें, जिससे उनके पूर्व स्कूल से सेवा समाप्ति स्वतः मान ली जाएगी. निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई शिक्षक 30 जून 2025 तक योगदान या घोषणा-पत्र की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है, तो उसका स्थानांतरण आदेश 1 जुलाई से स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा.

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों से अपील की है कि वे सभी संबंधित शिक्षकों को समय पर प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु प्रेरित करें, ताकि किसी शिक्षक को बाद में असुविधा न हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Vikash Kumar

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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